सुप्रीम कोर्ट में उठा लिफ्ट एक्सीडेंट का मुद्दा, जज साहब को बताई पूरी कहानी

आम्रपाली ड्रीम वैली हादसा : सुप्रीम कोर्ट में उठा लिफ्ट एक्सीडेंट का मुद्दा, जज साहब को बताई पूरी कहानी

सुप्रीम कोर्ट में उठा लिफ्ट एक्सीडेंट का मुद्दा, जज साहब को बताई पूरी कहानी

Google Image | आम्रपाली ड्रीम वैली

Greater Noida West News : आम्रपाली ड्रीम वैली लिफ्ट हादसा सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया। घर खरीदारों के वकील ने सोमवार को सुनवाई के दौरान लिफ्ट हादसे की जानकारी नई बेंच को दी। जिस पर उन्होंने कहा कि आम्रपाली ड्रीम वैली मामले में उनको कोई जानकारी नहीं है। पूर्व जस्टिस से पूरे मामले की जानकारी ली जाएगी। अब अगली सुनवाई मंगलवार को है।

अगली सुनवाई अब मंगलवार को होगी
घर खरीदारों के वकील कुमार मिहिर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना के सामने लोगों को मुद्दा रखा गया। इस दौरान वकील ने बीते शुक्रवार 15 सितंबर को हुए लिफ्ट हादसे की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी। इस पर वकील ने तत्काल एक्शन लेने की अपील की है। आम्रपाली मामले में अगली सुनवाई अब मंगलवार को होगी। आपको बता दें कि सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस बेला त्रिवेदी मौजूद नहीं थे।

कैसे और कब हुआ हादसा
आपको बता दें कि आम्रपाली ड्रीम वैली निर्माणधीन सोसाइटी में शुक्रवार की सुबह करीब 8:30 यह हादसा हुआ है। पैसेंजर लिफ्ट में सवार होकर 9 लोग 14वीं मंजिल से नीचे आ रहे थे। आठवीं मंजिल पर अचानक लिफ्ट टूट गई और नीचे जाकर गिरी। इस घटना में लिफ्ट में सवार 4 मजदूरों की मौत मौके पर हो गई। बाकी 5 मजदूरों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया। जिसमें से 4 मजूदरों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना में अभी तक कुल 8 मजदूरों की मौत हुई है और एक मजदूर की हालत नाजुक है।

आगे की जांच अब बादलपुर पुलिस करेगी
इस मामले में बिसरख थाना प्रभारी अनिल राजपूत ने मुकदमा पंजीकृत करवाया। बिसरख थाना प्रभारी अनिल राजपूत की शिकायत के आधार पर एनबीसीसी के 10 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में अनिल राजपूत वादी (शिकायतकर्ता) है। इसलिए बिसरख थाना पुलिस इस मामले में जांच नहीं कर सकती। नियमों के मुताबिक अब आगे की जांच बादलपुर कोतवाली को स्थानांतरित कर दी गई है। बादलपुर थाना प्रभारी के साथ तीन सह-विवेचन भी नियुक्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने जल्द से जल्द इस मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है।

मृतकों के परिजनों को मिलेगा 25-25 लाख रुपए का मुआवजा
आपको बता दें कि इस घटना में मरने वाले मजदूरों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। इनमें से 20-20 लाख रुपए एनबीसीसी देगी और 5-5 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाए। उन्होंने पूरी रिपोर्ट मांगी है। आगामी कुछ दिनों के भीतर पुलिस और जिला प्रशासन को इस हादसे की पूरी रिपोर्ट बनाकर लखनऊ भेजनी होगी।

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