Tricity Today | चिटहेरा भूमि घोटाले में बैलू गिरफ्तार
Greater Noida : गौतमबुद्ध नगर के दादरी तहसील के गांव चिटेहरा में अरबों रुपए के भूमि घोटाला करने के मामले में गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित एक आरोपी बैलू को थाना दादरी पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मास्टरमाइंड यशपाल तोमर सहित आठ लोगों के खिलाफ सोमवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना दादरी मे मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि यशपाल तोमर और उसके गुर्गे इस वक्त जेल में बंद हैं। करीब डेढ़ साल पहले आपके पसंदीदा न्यूज़ पोर्टल 'ट्राईसिटी टुडे' ने अरबों रुपए के इस भूमि घोटाले का खुलासा किया था।
गैंगस्टर एक्ट में बैलू गिरफ्तार
थाना दादरी के प्रभारी निरीक्षक सुजीत उपाध्याय ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी बैलू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सोमवार को भूमि घोटाले के मामले में यशपाल तोमर पुत्र महेंद्र सिंह तोमर, कर्मवीर पुत्र प्यारेलाल, बैलू पुत्र रामस्वरूप, शिशुपाल पुत्र छोटे, मालू पुत्र वीरेंद्र, नरेंद्र कुमार पुत्र पितांबर लाल, शीतला प्रसाद पुत्र अलगू राम और गोवर्धन सिंह पुत्र लीलाधर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
यशपाल तोमर इस गैंग का लीडर
थाना प्रभारी ने बताया कि यशपाल तोमर और उसके गैंग पर आरोप हैं कि इन लोगों ने चिटहेरा गांव में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले किसानों से जमीन के पट्टे हड़पे हैं। जान से मारने की धमकी देकर, मारपीट करके और फर्जी मुकदमों में फंसाकर बेहद कम कीमत पर जमीन खरीदी है। इसके बाद जमीन को ऊंची कीमत पर बेचकर अवैध रूप से आर्थिक लाभ हासिल किए हैं। एफआईआर में कहा गया है कि यशपाल तोमर इस गैंग का लीडर है और बाकी 7 लोग सदस्य हैं। इन लोगों की अपराधिक गतिविधियां गिरोहबंद निरोधक अधिनियम के दायरे में आती हैं।
कैसे हुआ घोटाला
आपको बता दें कि गैंग लीडर यशपाल तोमर को उत्तराखंड पुलिस द्वारा जनवरी 2022 में गिरफ्तार किया गया था। उसे उत्तराखंड की एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। वह तब से हरिद्वार जेल में बंद है। उस पर हरिद्वार पुलिस ने भी गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उसकी जमानत खारिज कर दी। यशपाल तोमर ने हरिद्वार से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की है। दूसरी ओर गौतमबुद्ध नगर में दर्ज किए गए मुकदमे में जिला अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है।