Greater Noida News : यूपी रेरा ने एक बार फिर गौतमबुद्ध नगर के बिल्डरों को झटका दिया है। यूपी रेरा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अब किसी भी बिल्डर को डेबिट कार्ड, चेक बुक और नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। यूपी रेरा की तरफ से इस आदेश की कॉपी सभी बैंक के पास भेज दी गई है। इसके अलावा कहा गया है कि केवल मुख्य प्रमोटर के नाम पर बैंक अकाउंट खुल सकता है। बाकी बैंक अकाउंट मान्य नहीं होंगे। इसकी निगरानी खुद बैंक को करनी पड़ेगी।
प्रमोटर के तीन बैंक खाते होंगे
यूपी रेरा की तरफ से राज्य स्तरीय बैंक का समिति को पालन करने के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। आपको बता दें कि बीते 24 दिसंबर 2020 में यूपी रेरा ने एक आदेश जारी किया था। आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से पंजीकृत होने वाले प्रमोटर के तीन बैंक खाते होंगे। इनमें सेपरेट, कलेक्शन और ट्रांजैक्शन अकाउंट है।
बैंक खुद करेगा ट्रांजैक्शन
रिपोर्ट के मुताबिक प्रमोटर से जुड़ा पैसा कलेक्शन अकाउंट में जाएगा। इसके अलावा बैंक को खुद ही 40% राशि सेपरेट और 30% राशि ट्रांजैक्शन अकाउंट में भेजनी होगी। इसी के साथ अब यूपी रेरा ने सेपरेट और कलेक्शन अकाउंट में बिल्डरों की डेबिट कार्ड, चेक बुक व नेट बैंकिंग की सुविधा देने पर रोक लगा दी है। मतलब अब सेपरेट और ट्रांजैक्शन अकाउंट से बिल्डर को कोई धनराशि नहीं दी जाएगी, ना ही चेक बुक का इस्तेमाल होगा और ना ही नेट बैंकिंग होगी।
घर खरीदारों को कैसे मिलेगा फायदा
अधिकारियों ने कहा है कि दोनों अकाउंट की धनराशि केवल प्रमोटर पर ही खर्च की जाएगी। इस सुविधा के बाद बिल्डर के द्वारा घर खरीदारों के पैसा का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी वजह से तीनों सुविधा पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में सभी बैंकों का आदेश भी दिया गया है। केवल मुख्य प्रोजेक्ट के नाम पर बैंक खाता खोलने की अनुमति है।