यमुना प्राधिकरण का बड़ा फैसला, योगी का सपना पूरा करने वाली कंपनी को मिलेगी प्राथमिकता

ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी : यमुना प्राधिकरण का बड़ा फैसला, योगी का सपना पूरा करने वाली कंपनी को मिलेगी प्राथमिकता

यमुना प्राधिकरण का बड़ा फैसला, योगी का सपना पूरा करने वाली कंपनी को मिलेगी प्राथमिकता

Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो

Greater Noida News : यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-21 में प्रस्तावित फिल्म सिटी के लिए चयनित कंपनी को अगले फेज में वरीयता दी जाएगी। प्रदेश की फिल्म नीति के अनुसार विकासकर्ता कंपनी को लाभ दिए जाएंगे। एक हेक्टेयर से कम का सब लाइसेंस कंपनी नहीं दे सकेंगी। यहां पर किरायेदारी का विकल्प खुला रहेगा। 

फिल्म सिटी के विकासकर्ता कंपनी के चयन के लिए प्रक्रिया चल रही है। पिछले दिनों प्री बिड मीटिंग हुई थी। इसमें शामिल कंपनियों ने अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराई थीं। यमुना प्राधिकरण ने इन आपत्तियों एवं सुझावों पर काम किया। इसके बाद संशोधित नियम व शर्तों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। कंपनियां 30 नवंबर तक टेंडर जमा कर सकती हैं। पांच दिसंबर को तकनीकी निविदा और छह दिसंबर को वित्तीय निविदा खोली जाएगी। 31 दिसंबर तक कंपनी का चयन कर लिया जाएगा। कंपनी का चयन होते ही उसके साथ अनुबंध करके काम शुरू कर दिया जाएगा। 

कंपनियों ने मांग की थी कि चयनित कंपनी को दूसरे फेज में रोफर (प्राथमिकता) दिया जाए। अब चयनित कंपनी को अगले चरण में प्राथमिता मिलेगी। रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर आई शंकाओं को खत्म किया जाएगा। रेवेन्यू शेयरिंग में जीएसटी को भी जोड़ा जाएगा। टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने वाली कंपनियों को प्राधिकरण के समक्ष अपनी डीपीआर का प्रजेंटेशन देना होगा। 

आठ साल में परियोजना पूरी करनी होगी। परियोजना की साइट पर यूटिलिटी की शिफ्टिंग प्राधिकरण करेगा। अगर साइट पर कोई बिजली की लाइन, सीवर, पानी लाइन, बिजली लाइन के खंभे और अन्य निर्माण आएगा तो उसे प्राधिकरण खुद हटाकर विकासकर्ता कंपनी को देगा। इसमें फिल्म से जुड़ी कंपनियों का ही चयन होगा। अगर निर्माण में देरी होती है रोजाना दस लाख का जुर्माना लगेगा।

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