Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा के तुस्याना गांव में हुए अरबों रुपए के भूमि घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर है। इस भूमि घोटाले के आरोपियों ने गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय परिसर में मुकदमे की पैरवी कर रहे 'सच सेवा समिति' के सदस्य पर हमला किया है। 'सच सेवा समिति' की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी देकर यह जानकारी दी गई है। अभियुक्तों से अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना 9 जून की सुबह 11:00 बजे हुई। पूरी वारदात न्यायालय परिसर के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है।
क्या है पूरी घटना
तुस्याना गांव में हुए भूमि घोटाले की शिकायत 'सच सेवा समिति' ने की थी। जिस पर शासन ने जांच का आदेश दिया। 'सच सेवा समिति' ने मुख्य अभियुक्त राजेंद्र सिंह, उनके बेटे दीपक, पुत्रवधू मधु और ज्योत्सना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य नरेंद्र भाटी के छोटे भाई कैलाश भाटी भी गिरफ्तार किए गए हैं। वह फिलहाल गौतमबुद्ध नगर जिला जेल में बंद है। दूसरी ओर राजेंद्र सिंह, दीपक, मधु और ज्योत्सना अग्रिम जमानत पर चल रहे हैं। इन सारे लोगों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई चल रही है। यह मामला अभियुक्तों पर आरोप तय करने की प्रक्रिया में है। 'सच सेवा समिति' की ओर से डॉ.हरीश पायला मामले की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने बताया, "सुनवाई के लिए 9 जून की सुबह 11:00 बजे अदालत में गए थे। न्यायालय के बैठने का इंतजार कर रहे थे। अचानक चारों अभियुक्त राजेंद्र सिंह, दीपक, मधु और ज्योत्सना न्यायालय परिसर में एक साथ घुसे। उन्होंने मुझे देखते ही गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। राजेंद्र सिंह ने मुझे गाली दी। उसने कहा कि साले तू हमारे परिवार के खिलाफ पैरोकारी करता है। तेरी पैरोकारी तेरे पिछवाड़े में घुसा देंगे। पीछे से आकर अभियुक्त दीपक ने मुझे धक्का दिया और नीचे गिरा दिया।"
डॉ.हरीश को दी जान से मारने की धमकी
डॉ.हरीश पायला ने आगे कहा, "राजेंद्र सिंह, मधु और ज्योत्सना ने जान से मारने की धमकी दी। मेरे साथ मारपीट की। मुझे किसी तरह अदालत के स्टाफ और वहां मौजूद वकीलों ने बचाया। इस दौरान पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में वकील मौके पर एकत्र हो गए। इसके बावजूद यह लोग मुझे गालियां बकते रहे। जान से मारने की धमकी देते रहे। राजेंद्र सिंह ने कहा कि तू अदालत से जैसे ही बाहर निकलेगा, हमारे लोग गोली से उड़ा देंगे।" डॉ.हरीश पायला का कहना है कि यह पूरी घटना न्यायालय परिसर के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। मैं इस घटना से बुरी तरह डरा हुआ हूं। मुझे सुरक्षा की जरूरत है। इस तरह के माहौल में अदालत आकर मुकदमे की पैरवी करना संभव नहीं है। राजेंद्र सिंह बदमाशों से मेरी हत्या करवा सकता है।
पायला ने सीजेएम कोर्ट में दी शिकायत
डॉ.हरीश पायला ने राजेंद्र सिंह समेत चारों अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग अदालत से की है। डॉ.हरीश पायला की ओर से यह शिकायत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दी गई है। आपको बता दें कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य अभियुक्त कैलाश भाटी की जमानत अर्जी दो बार खारिज की है। दूसरी जमानत अर्जी खारिज करते हुए अदालत ने आदेश दिया है कि एक वर्ष में इस प्रकरण का ट्रायल पूरा करके जिला न्यायालय फैसला सुनाए। हाईकोर्ट के आदेश पर इस मामले की फास्टट्रैक सुनवाई की जा रही है। रोजाना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत सुनवाई कर रही है। मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया चल रही है।