कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में दो बदमाशों को भेजा जेल, राह चलने लोगों से करते थे लूटपाट

गौतमबुद्ध नगर : कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में दो बदमाशों को भेजा जेल, राह चलने लोगों से करते थे लूटपाट

कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में दो बदमाशों को भेजा जेल, राह चलने लोगों से करते थे लूटपाट

Google Image | गौतमबुद्ध नगर कोर्ट

Greater Noida News : गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई है। एक आरोपी को 2 साल और कैद हुई है और दूसरे आरोपी को 3 साल 2 महीने की सजा हुई है। दोनों मामले में गैंगस्टर शासकीय वकील बबलू चंदेला ने पैरवी की थी। फैसला जज राजेश कुमार मिश्रा ने लिया है।

गैंगस्टर राहुल गुर्जर को 2 साल की कैद
इकोटेक-3 थाना क्षेत्र में रहने वाले राहुल गुर्जर को 2 साल की सजा हुई है। आरोपी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। राहुल गुर्जर अपने साथियों के साथ मिलकर नोएडा समेत एनसीआर में लूटपाट की वारदात को अंजाम देता था। आरोपी पर जिले के काफी थानों में चेन स्केचिंग और लूट के मुकदमे दर्ज हैं। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अगर राहुल गुर्जर ने जुर्माने की राशि जमा नहीं की तो 15 दिनों की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। राहुल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

गैंगस्टर राज ठाकुर को 3 वर्ष 2 महीने की सजा
उन्होंने बताया कि राज ठाकुर नामक गैंगस्टर को 3 वर्ष 2 महीने की सजा हुई है। यह आरोपी काफी समय से जिले में अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। लूटपाट के मामले में आरोपी को वर्ष 2019 में जेल भेज दिया गया था। आरोपी पर सेक्टर-39 थाने से गैंगस्टर लगा है। राज ठाकुर पर भी 5 हजार रुपए का जुर्माना लगा है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 15 दिनों की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

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