महिला सुरक्षा को लेकर उठाए कदम, यह छोटी सी गलती करने पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना

नोएडा डीएम मनीष वर्मा का बड़ा फैसला : महिला सुरक्षा को लेकर उठाए कदम, यह छोटी सी गलती करने पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना

महिला सुरक्षा को लेकर उठाए कदम, यह छोटी सी गलती करने पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना

Tricity Today | महिला सुरक्षा को लेकर डीएम का अलर्ट

Greater Noida News : जिले में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन और डीएम तक चिंतित हैं। शहर में कई महिलाएं हैं, जो ऑफिस हरासमेंट का शिकार बन जाती हैं, इसी को देखते हुए अब डीएम ने सभी कार्यालय में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन अनिवार्य कर दिया है। नियमों का पालन न करने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। 

इस नियम का पालन नहीं किया तो होगी कार्रवाई 
डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि महिलाओं के कार्यालय में लैंगिक उत्पीड़न जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम-2013 (Prevention, Prohibition and Redressal) की धारा-4 के अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं। इसके अनुसार, ऐसे प्रत्येक सरकारी, प्राइवेट एवं सेमी गवर्नमेंट कार्यालय, निगम, संस्थान, निकाय, उपक्रम, परिषद और बोर्ड आदि, जिनमें 10 या उससे अधिक लोग काम करते हैं। उस ऑफिस में आंतरिक परिवाद समिति (Internal Complaints Committee) का गठन किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अगर कोई कार्यालय इस नियम का पालन नहीं करता है तो उन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 

सौंपनी होगी एक साल की रिपोर्ट 
जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने कार्यालय में आंतरिक परिवाद समिति (Internal Complaints Committee) का गठन कराएं। कमेटी को नियम के अनुसार कार्रवाई करना होगा। इसके साथ ही धारा-21 के तहत आंतरिक परिवाद समिति की सालभर की रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करानी होगी।

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