अचानक मेडिकल स्टोरों पर पहुंची औषधि प्रशासन की टीम, आपत्तिजनक इंजेक्शन मिले, अब होगी सख्त कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा : अचानक मेडिकल स्टोरों पर पहुंची औषधि प्रशासन की टीम, आपत्तिजनक इंजेक्शन मिले, अब होगी सख्त कार्रवाई

अचानक मेडिकल स्टोरों पर पहुंची औषधि प्रशासन की टीम, आपत्तिजनक इंजेक्शन मिले, अब होगी सख्त कार्रवाई

Tricity Today | आपत्तिजनक इंजेक्शन मिले

Greater Noida : गौतमबुद्ध नगर के बिलासपुर में गुरुवार को मेडिकल स्टोर की जांच की गई। आयुक्त खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन और जिलाधिकारी के निर्देशों पर यह जांच की गई। जांच के दौरान पशुओं से ज्यादा मात्रा में दूध निकालने में काम आने वाला ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद मिले। जिस पर कार्रवाई की जाएगी। आगे भी स्टोर्स की जांच के लिए यह अभियान जारी रहेगा। 

दिनेश मेडिकल स्टोर की जांच हुई
आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में और जिलाधिकारी के नेतृत्व में जनपद में सभी प्रकार की दवाइयां मानकों और गुणवत्ता के साथ सभी मेडिकल स्टोर्स पर बिक्री सुनिश्चित कराने के उद्देश्य सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा निरन्तर अभियान चलाकर जांच की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को औषधि निरीक्षक के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर थाना दनकौर पुलिस बल के साथ चौक बाजार बिलासपुर स्थित दिनेश किराना स्टोर की जांच की गयी। 

ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की भरी वायल मिली
औषधि निरीक्षण वैभव बब्बर ने बताया कि जांच के दौरान मौके से पशुओं से ज्यादा मात्रा में दूध निकालने में काम आने वाला ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की 24x100 एमएल की भरी हुई वायल बरामद हुई और 20x2ml glass ampule भंडारित पाए गए। जिनका मौके पर कोई भी क्रय विक्रय बिल नहीं मिला और न ही औषधि लाइसेंस प्रस्तुत किया गया। मौके से दो नमूने संग्रहित कर बाकी बची सभी ऑक्सीटोसिन इंज को जब्त करते हुए सील कर लिया गया है। जब्त ऑक्सीटोसिन इंज की कीमत 2000 रुपए बताई जा रही है। 

बिना लाइसेंस के मल्टी डोज वायल में नहीं बेचा जा सकता
औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है, जिनकी रिपोर्ट आने पर और इस बारे में वार्तालाप करने पर आगे कि कार्यवाही औषधि और प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 18/27 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गौतमबुद्धनगर में दर्ज होगा मुकदमा। औषधि निरीक्षक ने बताया कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को सिंगल यूनिट में ब्लिस्टर पैक में ही विक्रय किए जाने का प्रावधान है। जिसे बिना लाइसेंस के मल्टी डोज वायल में नहीं बेचा जा सकता है। 

नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी
औषधि निरीक्षक द्वारा बताया गया की जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में सभी प्रकार की दवाइयां मानकों और गुणवत्ता के साथ सभी मेडिकल स्टोर्स पर बिक्री सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आगे भी इसी प्रकार अभियान जारी करते हुए मेडिकल स्टोर्स और किराना स्टोर की जांच की जाएगी। यदि किसी भी मेडिकल स्टोर और किराना स्टोर संचालक द्वारा ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की मल्टी डोज वियल करते पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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