Greater Noida News : उत्तर प्रदेश में यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा होने के साथ आचार संहिता लागू हो गई थी। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने सभी जनप्रतिनिधियों और पार्टियों को निर्देश देते हुए कहा था कि कोई भी व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन ना करें और इसके अलावा कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन करें, लेकिन फिर भी जनप्रतिनिधि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन को नजरअंदाज कर रहे हैं। दरअसल, सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी ने जेवर झाझर रोड पर अपना कार्यालय का शुभारंभ किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी की। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के उल्लंघन में पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
प्रचार प्रसार में जुटे उम्मीदवार
उम्मीदवार चुनाव आयोग की बनी गाइडलाइन को दरकिनार कर प्रचार कर रहे हैं। पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होना है। गौतमबुद्ध नगर की तीनों विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उम्मीदवार प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। चुनाव आयोग ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते किसी भी चुनावी रैलियों, जुलूस और रोड शो पर पाबंदी लगा रखी है लेकिन, सभी दल के नेता चुनाव आयोग की बनी गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। नोएडा, दादरी और अब जेवर में उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
16 जनवरी को पहला मुकदमा दर्ज
चुनावी प्रकरण के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन में जिले में सबसे पहले नोएडा में हुआ था। 16 जनवरी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नोएडा दौरे पर आए थे। सीएम ने कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के साथ मिलकर डोर टू डोर जनता से जनसंपर्क किया। इस दौरान कोविड नियमों और आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन के मामले में रिटर्निंग ऑफिसर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है।
वर्तमान विधायक भी शामिल
दादरी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तेजपाल नागर ढोल-नगाड़ों के साथ चुनाव प्रचार करने बिसरख थाना क्षेत्र स्थित गौर सिटी पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। नागर द्वारा आचार संहिता और कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। इस मामले में उनके खिलाफ बिसरख थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। उम्मीदवार के खिलाफ 188 IPC, 269 IPC, 270 IPC और 3 महामारी अधिनियम 1897 धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
चुनाव आयोग की गाइडलाइन को किया दरकिनार
जेवर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे अवतार सिंह भड़ाना ने झाझर रोड पर कार्यालय खोला है। बता दें, किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को अपना कार्यालय खोलने से पहले चुनाव अधिकारी को जानकारी देनी होती है, लेकिन अवतार सिंह भड़ाना ने बिना अनुमति के कार्यालय खोला है। यह आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन है। अगर अवतार सिंह भड़ाना ने 24 घंटे के भीतर निर्वाचन अधिकारी को जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है।