एक डॉक्टर की बेटी से छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना छह साल पहले की है। जिसमें नोएडा की फेज-दो कोतवाली में एफआइआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निरंजन कुमार ने की है।
सरकारी अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया कि वर्ष 2014 में नोएडा के फेज-दो कोतवाली में एक डॉक्टर ने बेटी से छेड़छाड़ के आरोप में आरोपी जयप्रकाश निवासी खानपुर बुलंदशहर के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज करवाया था। शराब के नशे में धुत्त जयप्रकाश डाक्टर की दस साल की बेटी से छेड़छाड़ की थी। अदालत में केस की सुनवाई के दौरान कुल सात गवाह पेश हुए। कोर्ट ने गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर जयप्रकाश को दोषी माना और उसे तीन वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर तीन हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है। जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा।