बाइक बोट फर्जीवाड़े के मामले में जिला न्यायालय ने 16 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इनमें सबसे पहले गिरफ्तार किए गए फ्रेंचाइजी हेड विजयपाल कसाना ने भी ज़मानत के लिए अर्ज़ी दी थी। इन जमानत याचिकाओं पर विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट वेदप्रकाश वर्मा ने सुनवाई करते हुए ख़ारिज कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार जयंत ने बताया कि जेल में बंद बाइक बोट फर्जीवाड़ा केस के 16 आरोपियों ने जमानत की लिए अर्ज़ी दाख़िल की थी। जिनमें इस केस में सबसे पहले गिरफ़्तार हुए फ़्रेंचाइज़ी हेड विजयपाल कसाना और पंजाब से गिरफ़्तार किए गए रविंद्र वर्मा, उनकी पत्नी रेखा वर्मा, करनपाल, पुष्पेंद्र, सचिन भाटी, हरीश, सुनील प्रजापति, संजय गोयल, राजेश यादव, ललित, विनोद, विशाल की जमानत याचिका खारिज की गई है।
वहीं, आरोपी लोकेंद्र की आठ केस में जमानत याचिका खारिज की गई है। एडीजीसी ने बताया कि कुल 16 आरोपियों की 29 जमानत याचिकाएं खारिज की गईं हैं। इस केस में सरकारी अधिवक्ता अदालत में ठोस दलील देकर सभी आरोपियों की जमानत का विरोध कर रहे हैं।