गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने तोड़ी गैंगस्टरों की कमर, तीन मामलों में 5 बदमाशों को सुनाई सजा

BIG BREAKING : गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने तोड़ी गैंगस्टरों की कमर, तीन मामलों में 5 बदमाशों को सुनाई सजा

गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने तोड़ी गैंगस्टरों की कमर, तीन मामलों में 5 बदमाशों को सुनाई सजा

Tricity Today | गौतमबुद्ध नगर कोर्ट

Greater Noida News : जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से प्रत्येक जिले में अपराधियों की खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। संगीन अपराध करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। इसी के चलते गौतमबुद्ध नगर विशेष गैंगस्टर कोर्ट ने तीन मामलों में 5 आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कड़ी सजा सुनाई है। न्यायधीश चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने सुनवाई की।

पहला मामला
गौतमबुद्ध नगर के शासकीय अधिवक्ता (गैंगस्टर) बब्लू चंदीला ने बताया कि संदीप, बादल शर्मा और राहुल ने 9 जनवरी 2019 को रात 10:00 बजे अपराधी घटनाओं का अंजाम दिया था। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के मुताबिक उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। न्यायाधीश चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने तीनों आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा सुनाई है। इन पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना और ढाई-ढाई साल की सख्त कारावास सुनाई है।

दूसरा मामला
उन्होंने बताया कि इसके अलावा 7 दिसंबर 2021 को लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाली सोनू पुत्र तुलसी श्रीवास्तव निवासी हमीरपुर को सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा सोनू को तीन साल की सजा हुई है।

तीसरा मामला
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि राजेश पुत्र मुन्ना लाल निवासी फिरोजाबाद में जिले में अपराधी घटनाओं का अंजाम दिया था। इसने लूटपाट के पैसे से अवैध संपत्ति अर्जित की और आतंक फैलाया। जिला न्यायालय ने इस अपराधी के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने सुनवाई करते हुए 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और 3 साल की कैद हुई।

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