दो दोषियों को गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, वर्ष 2020 में दिया था वारदात को अंजाम

सूबे यादव हत्याकांड में बड़ा फैसला : दो दोषियों को गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, वर्ष 2020 में दिया था वारदात को अंजाम

दो दोषियों को गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, वर्ष 2020 में दिया था वारदात को अंजाम

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Greater Noida News : कहते है कि भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं। यह कहावत ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र में हुए सूबे सिंह यादव हत्याकांड पर बिल्कुल सटीक साबित होती है। वर्ष 2020 में थाना बिसरख क्षेत्र में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में जनपद गौतमबुद्ध नगर की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर एक-एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

कब दिया था वारदात को अंजाम
सहायक शासकीय अधिवक्ता रोहतास शर्मा ने बताया कि जुलाई 2020 में सूबे सिंह यादव नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अरविंद भाटी और विजय सिंह सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। थाना बिसरख पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट दायर की थी।

गवाहों और अधिवक्ताओं की बहस के बाद हुआ फैसला
मामला अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश द्वितीय गौतमबुद्ध नगर की कोर्ट में चल रहा था। न्यायालय में चले मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के गवाहों और अधिवक्ताओं की बहस हुई। जिसको सुनने के बाद न्यायालय ने अरविंद भाटी और विजय सिंह को दोषी पाया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर एक-एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

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