ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सतिंदर भसीन को बड़ा झटका, दुकानदार को देने होंगे 48 लाख रुपये

ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर : ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सतिंदर भसीन को बड़ा झटका, दुकानदार को देने होंगे 48 लाख रुपये

ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सतिंदर भसीन को बड़ा झटका, दुकानदार को देने होंगे 48 लाख रुपये

Tricity Today | सतिंदर भसीन

Greater Noida News : भसीन इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए उपभोक्ता के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। मामला ग्रेटर नोएडा निवासी राजवीर सिंह से जुड़ा है। जिन्होंने भसीन ग्रुप के ग्रांड वेनिस मॉल में दुकान बुक कराई थी। बिल्डर ने दो से ढाई साल में दुकान हैंडओवर करने का वादा किया था, लेकिन आठ साल बाद भी उन्हें दुकान नहीं दी गई। आयोग ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भसीन ग्रुप को 48 लाख रुपये 6 प्रतिशत ब्याज सहित 30 दिनों के भीतर लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक उत्पीड़न के लिए अतिरिक्त 5,000 रुपये का मुआवजा भी देने का निर्देश दिया गया है।

क्या है मामला?
ग्रेटर नोएडा के राजवीर सिंह ने भसीन इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रांड वेनिस मॉल में प्रथम तल पर 595.65 वर्गमीटर सुपर एरिया की दुकान बुक की थी। जिसके बदले उन्होंने लगभग 48 लाख रुपये का भुगतान किया था। बिल्डर ने वादा किया था कि दो से ढाई साल में दुकान का स्वामित्व सौंप दिया जाएगा, लेकिन यह वादा पूरा नहीं किया गया। कई बार अलॉटमेंट लेटर साइन कराने के बाद भी राजवीर को दुकान नहीं मिली। जिसके चलते उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई।

आयोग का सख्त रुख
मामले की सुनवाई के दौरान जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर ने भसीन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सतेंद्र सिंह भसीन, डायरेक्टर हरप्रीत सिंह छाबड़ा और अधिकृत हस्ताक्षरी प्रणय सिंह को कानूनी नोटिस भेजा। उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया। निर्धारित समय में विरोधी पक्ष की तरफ से कोई उपस्थिति नहीं हुई। जिसके बाद आयोग ने एकपक्षीय फैसला सुनाते हुए बिल्डर को आदेश दिया कि वह 48 लाख रुपये 6 प्रतिशत ब्याज सहित 30 दिनों के भीतर लौटाएं।

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