घर में घुसकर 14 वर्षीय लड़की की इज्जत लूटने वाले को 10 वर्ष की कैद

गौतमबुद्ध नगर में रेप पीड़िता को 5 साल बाद मिला इंसाफ : घर में घुसकर 14 वर्षीय लड़की की इज्जत लूटने वाले को 10 वर्ष की कैद

घर में घुसकर 14 वर्षीय लड़की की इज्जत लूटने वाले को 10 वर्ष की कैद

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Greater Noida News : गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। करीब 14 साल की लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम देने वाली आरोपी को 10 साल की कैद की सुनाई गई है। आरोपी ने वर्ष 2019 में इस वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल आरोपी जमानत पर बाहर आ गया था, लेकिन इस फैसले के बाद आरोपी को दोबारा से पकड़कर जेल भेज दिया गया है। 

कैसे और कब दिया था वारदात को अंजाम
यह मामला बादलपुर थाना क्षेत्र का है। जहां पर एक परिवार किराए के मकान में रहता था। बीते 1 अक्टूबर 2019 की दोपहर के समय माता-पिता नौकरी पर गए हुए थे। घर में 14 वर्षीय बेटी और दो अन्य बच्चे मौजूद थे। आरोपी मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है। आरोपी सतीश दिन के समय घर पर आया और उसने रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता इस घटना के दौरान बुरी तरीके से चीखने लगी थी। वह आरोपी से भीख मांग रही थी, लेकिन हैवान ने उसको नहीं छोड़ा। 

पुलिस ने तत्काल भेजा आरोपी को जेल
इस घटना की जानकारी पीड़िता ने अपने पिता को कॉल करके दी, लेकिन जब तक उसका पिता मौके पर पहुंचा। तब तक आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो चुका था। इस मामले के बाद पीड़िता के माता-पिता ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। 

अब 5 साल बाद आया फैसला
इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान 11 गवाह पेश हुए। गवाह और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सतीश को दोषी कर दिया गया। उसको 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा आरोपी को 70,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। जिसका 80 प्रतिशत पैसा पीड़िता को मिलेगा। इस तरीके से पीड़िता को करीब 5 साल बाद इंसाफ मिला है। वारदात के वक्त पीड़िता की उम्र 14 साल थी और इंसाफ के दौरान पीड़िता की उम्र 19 साल हो गई है। इस मामले में पीड़िता की तरफ से शासकीय अधिवक्ता चवनपाल सिंह भाटी ने पैरवी की है।

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