Greater Noida News : 2,700 करोड़ रुपए के ड्राई फ्रूट घोटाले के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड मोहित गोयल के खिलाफ गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय से बड़ी कार्रवाई हुई है। शासकीय अधिवक्ता बबलू चंदेला की पैरवी पर 167 का वारंट जारी किया गया है। मोहित गोयल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने 2,700 करोड़ रुपए के हुए ड्राई फ्रूट घोटाले में मास्टरमाइंड और मुख्य अभियुक्त माना है।
22 मई 2023 तक लुक्सर जेल में रहना पड़ेगा
गैंगस्टर के शासकीय वकील बबलू चंदीला ने बताया कि ड्राई फ्रूट घोटाले के मास्टरमाइंड मोहित गोयल ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन दाखिल की थी। जिसको खारिज कर दिया गया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के मुताबिक काफी सख्ती से पैरवी की गई। इसके बाद मोहित गोयल के खिलाफ 167 का वारंट जारी हुआ है। अब अभियुक्त मोहित गोयल को 22 मई 2023 तक लुक्सर जेल में रहना पड़ेगा। इससे पहले मोहित गोयल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। अगली सुनवाई तब मोहित गोयल की परेशानी बढ़ गई है।
ऐसे सुर्खियों में आया था मोहित गोयल
शामली के रहने वाले मोहित गोयल ने रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी शुरू की थी और केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत मात्र 251 रुपये में स्मार्टफोन लॉन्च करने की घोषणा की थी। इन फोन का नाम Freedom 251 रखा गया था। पुलिस के मुताबिक गोयल पर धोखाधड़ी से जुड़े 48 केस दर्ज हैं। मोहित गोयल के खिलाफ नोएडा के सेक्टर-58 थाने में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मोहित गोयल पर रेप का मुकदमा भी दर्ज है।