मामूली बात पर पत्नी को उतारा था मौत के घाट, गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

मृतक महिला को 12 साल बाद मिला इंसाफ : मामूली बात पर पत्नी को उतारा था मौत के घाट, गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

मामूली बात पर पत्नी को उतारा था मौत के घाट, गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Tricity Today | Gautam Budh Nagar Court

Greater Noida News : अपनी पत्नी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास हुई है। बेरहम पति ने सिर्फ इसलिए अपनी पत्नी को पीट-पीट कर मौत के घाट उतारा था, क्योंकि उसने शराब पीने से मना किया था। घटना करीब 12 साल पुरानी है। इस मामले में 12 साल बाद अब मृतक महिला को इंसाफ मिला है। इन 12 सालों के दौरान 7 गवाह पेश हुए। जिन्होंने अपनी गवाही दी और महिला को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी पति को सजा दिलवाई। 

19 सितंबर 2012 को हुई थी महिला की हत्या
ग्रेटर नोएडा के मिर्जापुर गांव में बशरुद्दीन और उसकी पत्नी अमन निशा एक साथ रहते थे। बशरुद्दीन शराब पीने का आदी था। उसकी पत्नी अमन निशा लगातार समझाती थी कि शराब पीने से उसका घर बर्बाद हो रहा है। शराब पीना छोड़ दें, लेकिन बशरुद्दीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था। बीते 19 सितंबर 2012 को शराब पीने से मना करने पर बशरुद्दीन ने अपनी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में आरोपी के खिलाफ रबूपुरा कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

शादी के 17 साल बाद दिया वारदात को अंजाम
बशरुद्दीन और अमन निशा की शादी को 17 साल हो गए थे। शादी के 17 साल बाद पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने काफी गंभीरता से जांच पड़ताल की थी। गौतमबुद्ध नगर नगर कोर्ट ने पुलिस से सारे सबूत मांगे। कोर्ट में कुल 7 गवाह पेश किए गए। जिसकी सुनवाई अपर जिला जज वेदप्रकाश ने की है।

कोर्ट ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रह्मजीत भाटी और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रोहताश शर्मा ने बताया कि कोर्ट में गवाह और अन्य सबूतों के आधार पर बशरुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा आरोपी पर 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। अगर आरोपी ने जुर्माना नहीं भरा तो सजा बढ़ा दी जाएगी।

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