शातिर अपराधी को 3 साल की कैद, मचाया हुआ था आतंक

गौतमबुद्ध नगर गैंगस्टर कोर्ट में टूट रही अपराधियों की कमर : शातिर अपराधी को 3 साल की कैद, मचाया हुआ था आतंक

शातिर अपराधी को 3 साल की कैद, मचाया हुआ था आतंक

Tricity Today | गौतमबुद्ध नगर कोर्ट

Greater Noida News : गैंगस्टर एक्ट में लगातार अपराधियों की कमर टूटती जा रही है। गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय के विशेष गैंगस्टर कोर्ट में एक दोषी को 3 साल की सजा सुनाई गई है। दोषी काफी समय से घटनाओं को अंजाम दे रहा था। यह सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राजेश कुमार मिश्रा की कोर्ट में हुई।

क्या है पूरा मामला
मामले की पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) बबलू चंदीला ने बताया कि मनीष नाम का एक व्यक्ति काफी समय से जिले में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे था। पुलिस ने आरोपी बनाते हुए मनीष को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई काफी समय तक चली। इस दौरान तमाम सबूतों के मद्देनजर मनीष पर दोष सिद्ध हो गया। उसके ऊपर गैंगस्टर लगा। 

दोषी ने गलत तरीके से कमाए पैसे
बबलू चंदीला ने बताया कि दोषी काफी समय से घटनाओं को अंजाम दे रहा था। दोषी के ऊपर चोरी जैसे संगीन मुकदमे दर्ज है। उनके द्वारा न्यायधीश को बताया गया कि मनीष के द्वारा गलत तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। इसलिए इसको साधारण ना समझा जाए और आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस दौरान कोर्ट मोहर्रिर गौरव त्यागी रहे।

दोषी को 3 साल की कैद
कोर्ट ने दोनों पक्ष को ध्यानपूर्वक सुना और सुनवाई करते हुए दोषी को 3 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा काटी पड़ेगी। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से गैंगस्टर एक्ट में लगातार अपराधियों के खिलाफ एक्शन  लिया जा रहा है।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.