अवैध दुकान बेचने के नाम पर हड़पे 26 लाख रुपए, चेयरमैन रोहतास गोयल समेत 9 पर एफआईआर

ग्रेटर नोएडा में ओमेक्स बिल्डर निकला बड़ा ठग : अवैध दुकान बेचने के नाम पर हड़पे 26 लाख रुपए, चेयरमैन रोहतास गोयल समेत 9 पर एफआईआर

अवैध दुकान बेचने के नाम पर हड़पे 26 लाख रुपए, चेयरमैन रोहतास गोयल समेत 9 पर एफआईआर

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Greater Noida News : ओमेक्स बिल्डर के खिलाफ एक बार फिर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। ओमेक्स बिल्डर के मालिक ने ग्रेटर नोएडा में रहने वाले एक युवक को लाखों रुपए में दुकान बेच दी। जिस दुकान को बेचा गया, उसका ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नक्शा पास नहीं किया। इस मामले में पीड़ित ने पहले पुलिस को शिकायत दी, लेकिन जब पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की तो कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। ओमेक्स बिल्डर ने अपने साथियों के साथ मिलकर ग्रेटर नोएडा के युवक के साथ 26 लाख रुपए से भी अधिक की धोखाधड़ी की है।

सबसे पहले 2.50 लाख रुपए का चेक दिया था
दीपक कुमार ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहते हैं। दीपक कुमार ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2018 में बीटा-2 में बनी ओमेक्स कनॉट प्लेस में एक दुकान बुक की थी। उन्होंने दुकान बुक करते समय बिल्डर के साथियों को 2.50 लाख रुपए का चेक दिया था। उस समय उनसे वादा किया गया कि एक साल के भीतर उनको दुकान पर कब्जा मिल जाएगा।

26,28,335 रुपए बिल्डर को दिए
दीपक कुमार ने बताया कि ओमेक्स बिल्डर के साथियों के कहने पर उन्होंने दुकान पर कब्जा लेने से पहले चेक के माध्यम से 21,83,843 रुपए दे दिए। इसके अलावा दुकान में सजावट का काम करते हुए 1,94,493 रुपए लगा दिए। कुल मिलाकर उन्होंने दुकान के लिए 26,28,335 रुपए दे दिए थे। 

दुकान का नक्शा नहीं था पास
दीपक कुमार ने बताया कि काफी समय तक जब उनको दुकान पर कब्जा नहीं मिला तो जांच पड़ताल शुरू की। जांच पड़ताल में पता चला कि दुकान पूरी तरीके से अवैध है। दुकान का नक्शा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने पास नहीं किया है। ऐसे में जब उन्होंने ओमेक्स बिल्डर के साथियों से बातचीत की तो कोई जवाब नहीं मिला। उनके साथ धोखाधड़ी हो गई।

कोर्ट के आदेश पर इन पर एफआईआर
पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते हुए 16 नवंबर 2022 को नोएडा पुलिस कमिश्नरेट का दरवाजा खटखटाया। पीड़ित ने बीटा-2 कोतवाली में बिल्डर के खिलाफ शिकायत दी, लेकिन वहां से भी मदद नहीं मिली। जिसके बाद न्याय की आस लगाकर पीड़ित कोर्ट पहुंच गया। अब कोर्ट के आदेश पर ओमेक्स कनॉट प्लेस के चेयरमैन रोहतास गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित गोयल, डायरेक्टर जतिन गोयल, डायरेक्टर विनीत गोयल, डायरेक्टर गुरुनाम सिंह, निशाल जैन, प्रदीप त्यागी, मनीष गर्ग और संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने ओमेक्स बिल्डर के खिलाफ धारा संख्या 420, 406, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

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