खैरपुर गुर्जर गांव के किसानों में प्राधिकरण के खिलाफ रोष, जमीन कब्जाने का नोटिस जारी

ग्रेटर नोएडा 6 प्रतिशत आबादी मामला : खैरपुर गुर्जर गांव के किसानों में प्राधिकरण के खिलाफ रोष, जमीन कब्जाने का नोटिस जारी

खैरपुर गुर्जर गांव के किसानों में प्राधिकरण के खिलाफ रोष, जमीन कब्जाने का नोटिस जारी

Tricity Today | Greater Noida Authority

Greater Noida : ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में किसानों को आबादी विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण के बदले में मिलने वाले 6 प्रतिशत आबादी के प्लॉट का लीज प्लान जारी करने के मामले में प्रॉजेक्ट विभाग की डिविजन-3 में बड़ा खेला चल रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट एरिया के खैरपुर गुर्जर गांव के किसानों ने अथॉरिटी के अधिकारियों के प्रति भारी रोष है। खैरपुर गुर्जर गांव के किसानों ने इस बाबत ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ के नाम पत्र भेजा है।

सुपरवाईजर गुलवीर सिंह ने धारा-10 का नोटिस थमा
किसानों ने कहा है कि उन्होने 6 प्रतिशत आबादी के प्लॉट के लीज प्लान जारी करने के लिए अथॉरिटी के डिविजन-3 में अप्लीकेशन लगाई। लेकिन लीज प्लान के बदले में तकनीकि सुपरवाईजर गुलवीर सिंह ने धारा-10 का नोटिस थमा दिया। इस तरह के धारा-10 जमीन कब्जाने के नोटिस खैरपुर गुर्जर, चौगानपुर समेत डिविजन-3 में पडने वाले गांवों के किसानों को दिए गए है।

एचआरओ 1293 का लीज प्लान
खैरपुर गुर्जर गांव के रहने वाले किसान सुमित कुमार पुत्र महेश की ओर से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की सीईओ के नाम दिए पत्र में कहा है कि उन्होने अपने 6 प्रतिशत आबादी के प्लॉट संख्या 65 के आवंटन पत्र संख्या के एचआरओ 1293 का लीज प्लान जारी करने के लिए 28 नवंबर, 20 और 27 दिसंबर को अप्लीकेशन लगाई। लेकिन अथॉरिटी के सुपरवाईजर गुलवीर सिंह ने भूखंड का लीज प्लान जारी करने बजाय धारा-10 जमीन कब्जाने का नोटिस जारी कर दिया। जबकि उन्होने कही भी कोई भी किस तरह की जमीन नही कब्जाई है।

करोडों रुपए की प्रॉपटी अर्जीत
उन्होंने आरोप लगाया है कि गुलवीर सिंह उससे रंजिश रखते है। रंजिश के चलते ही गुलवीर सिंह ने 6 जनवरी को नोटिस जारी कर दिया। तकनीकि सुपरवाइजर गुलवीर सिंह ने इस तरह करोडों रुपए की प्रॉपटी अर्जीत की है। गुलवीर सिंह की प्रॉपटी की जांच कराई जाए। गुलवीर सिंह इस तरह धारा-10 के नोटिस देकर किसानों ने मोटी वसूली करते है। गुलवीर सिंह के इस तरह के रवैया से किसान परेशान है।

अन्य खबरे

Please Wait...!
Copyright © 2024 - 2025 Tricity. All Rights Reserved.