प्रशासन ने अनमोल बिस्किट कंपनी को भेजा नोटिस, दो दिन में मांगा जवाब

बड़ी खबरः प्रशासन ने अनमोल बिस्किट कंपनी को भेजा नोटिस, दो दिन में मांगा जवाब

प्रशासन ने अनमोल बिस्किट कंपनी को भेजा नोटिस, दो दिन में मांगा जवाब

Google Image | प्रशासन ने अनमोल बिस्किट कंपनी को भेजा नोटिस

  • बिस्किट निर्माता कंपनी अनमोल की ग्रेटर नोएडा में स्थित फैक्ट्री में कोरोना महामारी गाइडलाइंस का उल्लंघन पाया गया है
  • बिस्किट निर्माता कंपनी को 2 दिनों की मोहलत दी गई है
  • उप जिलाधिकारी ने अन्य कई दिशानिर्देशों का उल्लघंन होते हुए भी पाया
  • 8 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है
गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने देश की प्रमुख बिस्किट निर्माता कंपनी अनमोल की ग्रेटर नोएडा में स्थित फैक्ट्री में कोरोना महामारी गाइडलाइंस का उल्लंघन होते पाया है। इस संबंध में बिस्किट निर्माता कंपनी को 2 दिनों की मोहलत दी गई है और उनसे 8 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है। प्रशासन ने पूछा है कि आखिर कंपनी के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए। अगर 2 दिनों में जवाब नहीं मिलता है, तो प्रशासन अनमोल बिस्किट कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। बताते चलें कि प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य में ‘महामारी आपदा’ घोषित की है। 

उप जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण
ऐसे में प्रदेश में स्थित सभी कंपनियों से कोविड-19 गाइडलाइन का पूरी तरह पालन कराने का आदेश दिया गया है। गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन शहर में स्थित कंपनियों में कोरोना संक्रमण की गाइडलाइंस के पालन को लेकर लगातार कारवाई कर रहा है। जिलाधिकारी सुहास एलवाई खुद इसकी अगुवाई कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सोमवार को गौतमबुद्ध नगर के उप जिलाधिकारी सदर ने प्रमुख बिस्किट निर्माता कंपनी अनमोल के ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-2 में स्थित फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी में कई कर्मचारियों को बिना मास्क लगाए घूमते पाया। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कराया जा रहा था। 

कोरोना गाइडलाइन की नहीं थी परवाह
फैक्ट्री प्रबंधन ने अंदर कोविड-19 डेस्क भी नहीं बनाया है। उप जिलाधिकारी ने अन्य कई दिशानिर्देशों का उल्लघंन होते हुए भी पाया। उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन को चेतावनी दी और फौरन ही कोरोना महामारी के दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया। उप जिलाधिकारी ने कंपनी प्रबंधन से फैक्ट्री के अंदर कोविड-19 डेस्क बनाए जाने का निर्देश दिया। साथ ही सभी कर्मचारियों के लिए मॉस्क और सेनेटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य कराया गया। इसके अलावा कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूकता बढ़ाने पर जोर देने की आदेश दिया। 

दो दिन बाद होगी कार्रवाई
उप जिलाधिकारी ने बिस्किट निर्माता कंपनी प्रबंधन को नोटिस देते हुए 2 दिन का वक्त दिया है। उनसे 8 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है। इसमें कहा गया है कि कंपनी प्रबंधन यह स्पष्ट करे कि उनके खिलाफ महामारी अधिनियम-1997 के उल्लघंन और भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए। अगर 8 अप्रैल तक कंपनी प्रबंधन कोई जवाब नहीं देती है, तो यह माना जाएगा कि उनके पास अपने पक्ष में कहने के लिए कुछ ठोस नहीं है। उस हालत में जिला प्रशासन एकपक्षीय और कड़ी कार्रवाई करेगा।

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