ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की, बकाया नहीं चुकाने पर चार बड़े भूखंडों का आवंटन रद्द किया

बड़ी खबर : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की, बकाया नहीं चुकाने पर चार बड़े भूखंडों का आवंटन रद्द किया

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की, बकाया नहीं चुकाने पर चार बड़े भूखंडों का आवंटन रद्द किया

Tricity Today | Greater Noida Authority

-व्यावसायिक, आईटी और आईटीएस के भूखंड हैं, 447 करोड़ रुपये बकाया था

-बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा प्राधिकरण, आरसी जारी की जाएगी

 

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। बकाया नहीं जमा करने पर डिफॉल्टर कम्पनियों के चार भूखंडों का आवंटन निरस्त कर दिया है। व्यावसायिक, आईटी और आईटीएस श्रेणी के 4 भूखंडों के आवंटियों पर करीब 447 करोड़ रुपये बकाया थे। बकाया का भुगतान नहीं करने पर प्राधिकरण ने इनका आवंटन निरस्त कर दिया है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने मैसर्स एवीजे डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को वाणिज्यिक योजना के सेक्टर-अल्फा-2 के प्लॉट नम्बर सी-1 में  11,584 वर्गमीटर का भूखंड आवंटित किया था। कम्पनी पर प्रीमियम और लीजरेंट के मद में 65 करोड़ रुपये बकाया था। कम्पनी को कई बार पैसा जमा करने के लिए कहा गया, लेकिन पैसा नहीं जमा किया गया। अब प्राधिकरण ने सोमवार को इस भूखंड का आवंटन निरस्त दिया है। इस परियोजना में काफी दुकानें भी हैं। इस सम्पत्ति पर तृतीय पक्ष के अधिकार सुरक्षित रखने लिए प्राधिकरण इस सम्पूर्ण परियोजना को टेकओवर करेगा। खरीदारों को बताया जाएगा कि अब वह बिल्डर को भुगतान ना करें।

प्राधिकरण ने आईटी-आईटीईएस योजना के अन्तर्गत आवंटित तीन भूखंड के आवंटियों पर 382 करोड़ रुपये बकाया होने पर आवंटन निरस्त कर दिया है। प्राधिकरण ने मैसर्स गैलेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को नालेज पार्क-5 में भूखंड संख्या 202 आवंटित किया था। यह भूखंउ 100 एकड़ का है। इस आवंटी पर 300 करोड़ रुपये बकाया था।

मैसर्स पूजा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड को नॉलेज पार्क-5 में भूखण्ड संख्या-19 आवंटित किया गया था। इसका क्षेत्रफल 25 एकड़ है। इस पर करीब 49 करोड़ रुपये बकाया हैं। इसके अलावा मैसर्स सुखमनी टेक्नालोजीज प्राइवेट लिमिटेड को नॉलेज पार्क-5 में भूखण्ड संख्या-7 आवंटित किया गया था। 20 एकड़ के इस भूखंड के आवंटी पर 33 करोड़ रुपये बकाया हैं। प्राधिकरण ने तीनों भूखंडों का आवंटन निरस्त कर दिया है। 

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि बकायेदारों के खिलाफ यह कार्रवाई जारी रहेगी। अगर बकायेदार पैसा नहीं जमा करेंगे तो उनके खिलाफ आरसी जारी की जाएगी। दूसरी और प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि इन भूखंडों पर संपत्तियां खरीदने वाले आवंटियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड पार्टी इंटरेस्ट का पूरा ख्याल रखा जाएगा।

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