Tricity Today | एसकेएस वर्ल्ड स्कूल और सिटी प्लाजा
- कूड़े का उचित प्रबंधन न करने पर ग्रेनो प्राधिकरण ने की कार्रवाई
- गंदगी फैलाने वाले बल्क वेस्ट जनरेटरों के खिलाफ अभियान जारी
Greater Noida : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौड़ सिटी के सिटी प्लाजा मार्केट और एसकेएस वर्ल्ड स्कूल पर 32,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम तीन कार्य दिवस में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खाते में जमा कराने को कहा गया है।
एरिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 लागू
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एरिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 लागू है। इसके तहत सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को खुद से कूडे़ का निस्तारण करना अनिवार्य है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का जनस्वास्थ्य विभाग कूड़े का उचित प्रबंधन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डीजीएम सलिल यादव ने बताया कि मंगलवार को जनस्वास्थ्य विभाग के प्रबंधक डॉ उमेश चंद्र, सैनेटरी इंस्पेक्टर भारत भूषण व संजीव विधूड़ी, सुपरवाइजर मुदित त्यागी और गौरव नागर की टीम ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौड़ सिटी प्लाजा मार्केट का जायजा लिया। मार्केट प्रबंधन द्वारा कूड़े का उचित प्रबंधन नहीं पाया गया, जिसके चलते 11,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
एसकेएस वर्ल्ड स्कूल पर 21,000 रुपये का जुर्माना
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-16 स्थित एसकेएस वर्ल्ड स्कूल पर 21,000 रुपये का जुर्माना लगाया। बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में होने के बावजूद स्कूल प्रबंधन द्वारा कूड़े का निस्तारण नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। दोनों बल्क वेस्ट जनरेटरों को दोबारा गल्ती करने पर और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
एसीईओ प्रेरणा शर्मा का बयान
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा शर्मा ने बताया कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने कूड़े का निस्तारण खुद से करना है। प्राधिकरण सिर्फ 7 से 10 प्रतिशत इनर्ट वेस्ट को शुल्क लेकर ही उठाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सुरेन्द्र सिंह ने सभी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पालन करने और ग्रेटर नोएडा को साफ-सुथरा बनाने में सहयोग की अपील की है।