Greater Noida : गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई अनिल दुजाना गिरोह के सुमित नागर की BMW कार को छोड़ने का आदेश दिया है। दो साल पहले जिले में एक साथ 128 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सभी लोगों का संबंध अनिल दुजाना, रणदीप भाटी व सुंदर भाटी गिरोह से बताया गया था।
अधिवक्ता वीरेंद्र नागर ने बताया कि करीब दो साल पहले कोतवाली बादलपुर में अनिल दुजाना समेत 33 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में सुमित नागर को भी नामजद किया गया था। उस दौरान सुमित की बीएमडब्ल्यू कार को पुलिस ने जब्त किया था। कार छोड़े जाने के संबंध में कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कार को छोड़े जाने का आदेश जारी कर दिया है।