Greater Noida : आज 4 साल बाद एक मासूम बच्ची को गौतमबुद्ध नगर जिला कोर्ट ने न्याय दिया है। आज से करीब 4 साल पहले एक बच्ची का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में आज आरोपी को गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
पुलिस उपायुक्त वृंदा शुक्ला ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान (तृतीय) के अंतर्गत गौतमबुद्ध नगर पुलिस महिला संबंधित अपराधों की न्यायालय में भरपूर पैरवी कर रही है। वर्ष 2017 में थाना बादलपुर क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में रहने वाली एक वर्षीय बच्ची को अगवा कर उसके साथ बीजू उर्फ विजय नामक दरिंदे ने बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी थी।
उन्होंने बताया कि उक्त मामले की सुनवाई अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो-प्रथम निरंजन कुमार के न्यायालय में चल रही थी। न्यायालय ने सरकारी वकील और आरोपी के वकील की जिरह सूनने व सबूतों के अध्ययन के बाद आज इस मामले में सजा सुनाई।
डीसीपी ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी बिरजू उर्फ विजय को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर 2 वर्ष 6 माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह एक जघन्य कांड था, जिसने पूरे गौतम बुद्ध नगर में सनसनी फैला दी थी।