Tricity Today | सुंदर भाटी, प्रधान हरेंद्र नागर और बेबन नागर
जिले के बहुचर्चित प्रधान हरेंद्र नागर हत्याकांड में गुरुवार को गौतमबुद्ध नगर जिला एवं सत्र न्यायालय ने कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी और उसके 11 अन्य साथियों को दोषी करार दे दिया है। सजा का ऐलान शुक्रवार को किया जाएगा। अदालत के फैसले पर हरेंद्र नागर की पत्नी बेबन नागर ने ट्राईसिटी टुडे से बातचीत की। उन्होंने कहा, "हम अदालत से सुंदर भाटी को सजा-ए-मौत देने की मांग करेंगे। बाकी अदालत का जो फैसला आएगा उसे मानेंगे।" दूसरी ओर हरेंद्र नागर के भाई रवि ने भी सुंदर भाटी और उसके गुर्गों के लिए सजा-ए-मौत मांगने की बात कही है।
आपको बता दें कि मूलरूप से दनकौर कोतवाली क्षेत्र के दादूपुर गांव के रहने वाले प्रधान हरेंद्र नागर की 2015 में ग्रेटर नोएडा कोतवाली क्षेत्र के नियाना गांव में हत्या कर दी गई थी। हरेंद्र प्रधान अपने साथियों सहित एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। वहां से वापस लौटते वक्त सुंदर भाटी गैंग के गुर्गों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। हरेंद्र नागर दादूपुर गांव का ग्राम प्रधान था। हमले के दौरान हरेंद्र प्रधान के सरकारी गनर की भी गोली लगने से मौत हुई थी। जवाबी गोलीबारी में एक बदमाश भी मारा गया था।
इस मामले में हरेंद्र की पत्नी बेबन नागर ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। वह अपने दूर रवि नागर के साथ मिलकर करीब 6 वर्षों से इन्साफ के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। पुलिस ने जांच के दौरान सुंदर भाटी गैंग के खिलाफ साक्ष्य एकत्र किए थे। इसके बाद बदमाशों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा था। गुरुवार को इस मामले में सुंदर भाटी, सिंहराज, ऋषिपाल, योगेश, अंकित, बिल्लू, कालू, विकास सहित कुल 12 बदमाशों की ग्रेटर नोएडा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशी हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रह्मजीत नागर ने बताया कि जिला न्यायालय में इस मामले पर बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने सुंदर भाटी और उसके साथियों को दोषी करार दिया है। शुक्रवार को सजा पर बहस होगी और अदालत सजा सुनाएगी।
अदालत में सुंदर भाटी और उसके साथियों को दोषी करार दिए जाने के बाद बेबन नागर ने कहा, "मुझे बड़ी ख़ुशी हुई है। हम अदालत से निवेदन करेंगे कि सुंदर भाटी और उसके साथियों को फांसी की सजा दी जाए। अदालत से जो फैसला आएगा, उसे मंजूर करेंगे। पुलिस और अभियोजन ने इस केस में हमें बड़ी मदद दी है।" हरेंद्र नागर के भाई और बेबन के देवर रवि नागर ने कहा, "आज न्याय और इन्साफ की जीत हुई है। हम सारे दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करेंगे। इन लोगों ने पता नहीं कितने घर उजाड़ दिए हैं। पहली बार सुंदर भाटी और उसका गैंग सजा पाएगा।"
आपको बता दें कि विगत 8 फरवरी 2021 को हरेंद्र नागर की पत्नी बेवन नागर ने मुकदमा दर्ज करवाया था। उसने बताया कि वह अपने गांव से ग्रेटर नोएडा लौट रही थी। कासना कोतवाली क्षेत्र में एशियन पेंट्स कंपनी के समीप एक गाड़ी में सवार लोगों ने उसे रोक लिया था। गाड़ी में कुख्यात सुंदर भाटी का भाई और उसके साथी सवार थे। इन लोगों ने धमकी दी कि उसके पति की हत्या के मुकदमे में यदि उसके जेठ ने कोर्ट में गवाही दी तो उसे और उसके जेठ को जान से मार देंगे।
कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी को दोषी करार देना गौतमबुद्ध नगर पुलिस और अभियोजन के लिए बड़ी कामयाबी है। दरअसल, अब तक सुंदर भाटी के खिलाफ करीब 10 मुकदमों में फैसला आ चुका है। वह गवाहों और पक्षकारों पर दबाव बनाकर बचने में कामयाब रहा है। पहली बार सुंदर भाटी को किसी मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है। दूसरी ओर गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने सुंदर भाटी गैंग के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। अब तक उससे ताल्लुक रखने वाले करीब एक दर्जन लोगों की 50 करोड़ से ज्यादा कीमत की संपत्ति सीज की जा चुकी है।