रेप के मामले में 20 वर्ष की कैद, आरोपी का वकील बोला- जज साहब! नरमी बरते

ग्रेटर नोएडा में 3 साल की बच्ची को तीन सालों बाद मिला इंसाफ : रेप के मामले में 20 वर्ष की कैद, आरोपी का वकील बोला- जज साहब! नरमी बरते

रेप के मामले में 20 वर्ष की कैद, आरोपी का वकील बोला- जज साहब! नरमी बरते

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Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा के दादरी में 3 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में गौतमबुद्ध नगर पॉस्को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। फैसला सुनने के बाद आरोपी जज के सामने सिर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। इस दौरान आरोपी का वकील जज से बोला, "आरोपी अभी नाबालिग है, नरमी बरते।"

क्या है पूरा मामला
साल 2020 में दादरी थाना क्षेत्र से एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया था। इस मामले में बच्ची के पिता ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ शिकायत दी थी। पिता ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि उनकी तीन साल की बच्ची पास में ट्यूशन पढ़ने जाती है। हर रोज की तरह वह 3 जून 2020 को ट्यूशन पढ़ने गयी थी। लेकिन वापस आयी तो घरवालों के होश उड़ गए। बच्ची ने रोते हुए अपनी मां को बताया कि ट्यूशन  टीचर ने अपने भाई को उसे पढ़ाने के लिए कहा आरोपी ने बच्ची की पेंसिल को सीढ़ियों पर फेंक कर उसे वापस लाने के लिए कहा जब बच्ची सीढ़ियों के पास पहुंची तो लड़के ने उसे पकड़कर पहली मंजिल पर ले जाकर उसके गलत हरकत की है। यह सब जानकर बच्ची के परिजनों ने आरोपी पर बच्ची के रेप का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। बच्ची के इंसाफ के लिए कोर्ट से गुहार लगाई थी करीबन 3 साल बाद बच्चे को इंसाफ मिला है। 
वहीं सरकारी वकील जेपी भाटी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 3 जून 2020 को दादरी थाना क्षेत्र में लड़के ने बच्ची का डिजिटल तरीके से रेप किया है। 

नोएडा पोस्को कोर्ट कार्रवाई करते हुए 
आरोपी के वकील हरी भूषण गिरी ने कोर्ट को बच्चे की आरोपी की उम्र को देखते हुए नरमी बरतने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा कि वह लड़के का पहला अपराध है। वकील ने कहा कि अपराध के वक्त आरोपी महज 16 साल का था, लेकिन नोएडा पोस्को कोर्ट ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास और 40 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

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