किशोरी से छेड़छाड़ मामले में 9 साल बाद मिला इंसाफ, पॉक्सो एक्ट के तहत मिली सजा

Greater Noida : किशोरी से छेड़छाड़ मामले में 9 साल बाद मिला इंसाफ, पॉक्सो एक्ट के तहत मिली सजा

किशोरी से छेड़छाड़ मामले में 9 साल बाद मिला इंसाफ, पॉक्सो एक्ट के तहत मिली सजा

Tricity Today | गौतमबुद्ध नगर कोर्ट

Greater Noida : गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने किशोरी के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को तीन वर्ष कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।  यह मामला साल 2014 से विचाराधीन था। करीब 9 साल बाद आरोपी दोषी करार हो पाया है। 

क्या है पूरा मामला 
जानकारी के मुताबिक, साल 2014 में बच्ची पड़ोस में अपने चाचा को खाना देने के लिए गई थी। काफी देर तक घर न लौटने पर माता-पिता ने उसकी तलाश की। जिसके बाद वह पड़ोस में ही रहने वाले रामेश्वर निवासी पन्ना मध्यप्रदेश के कमरे में रोती पाई गई। किशोरी ने बताया कि आरोपी रामेश्वर ने उसके साथ छेड़छाड़ की। लोगों ने आरोपी की पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। 

पॉक्सो एक्ट के तहत कारावास 
पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो (POCSO)एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा दिया था। इस मामले में एडिशनल सेसन जज पॉक्सो एक्ट प्रथम विकास नागर की कोर्ट ने शुक्रवार को तीन साल कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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