Greater Noida : गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दो दोषियों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 16-16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी एसटी ज्योत्सना सिंह ने केस की सुनवाई की।
क्या है पूरा मामला
विशेष लोक अभियोजक एससी-एसटी श्याम सिंह चौधरी ने बताया कि 10 जुलाई 2013 को 14 वर्षीय किशोरी का कार सवार आरोपियों ने अपहरण कर लिया था। इसके बाद आरोपियों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। यह मामला सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित हुआ था। परिजनों की शिकायत पर सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एटा के रहने वाले राहुल और सूरजपुर निवासी सोनू को गिरफ्तार किया था।
10-10 वर्ष की कैद
पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत में केस की सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश हुए। गवाह और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने राहुल और सोनू को दोषी ठहराया और 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।