चिटेहरा भूमि घोटाले में आरोपी लेखपाल को मिली जमानत, अभियोजन पक्ष नहीं पेश कर पाया सबूत

Greater Noida : चिटेहरा भूमि घोटाले में आरोपी लेखपाल को मिली जमानत, अभियोजन पक्ष नहीं पेश कर पाया सबूत

चिटेहरा भूमि घोटाले में आरोपी लेखपाल को मिली जमानत, अभियोजन पक्ष नहीं पेश कर पाया सबूत

Tricity Today | चिटेहरा भूमि घोटाला

Greater Noida : चिटेहरा भूमि घोटाले के आरोपी लेखपाल शीतला प्रसाद की जिला न्यायालय ने जमानत मंजूर की है। एसआईटी की टीम ने करीब एक महीने पहले आरोपी लेखपाल को गिरफ्तार किया था। गौतमबुद्धनगर की विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) ज्योत्सना सिंह ने 50 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभूग पर लेखपाल शीतला प्रसाद की जमानत मंजूर की है।

लेखपाल के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा...
लेखपाल के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को बताया कि 1997 में जब इस घोटाले को अंजाम दिया गया, शीतला प्रसाद यहां नियुक्त नहीं थे। वह 2012 में यहां आए थे। लेखपाल का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। जबकि लेखपाल ने स्वयं शासन के आदेश पर थाना दादरी में ही इस घोटाले से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 278 दर्ज कराया है।

सशर्त नियमित जमानत मिली
अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत का विरोध किया गया, लेकिन वह अदालत को यह बताने में नाकाम रहे कि लेखपाल इस घोटाले में किस प्रकार शामिल है। अदालत ने सशर्त नियमित जमानत प्रदान कर दी। लेखपाल को देश छोड़कर न जाने, गवाहों को प्रभावित न करने और निर्धारित तिथियों पर अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है।

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