27 जुलाई को नोएडा की सेक्टर-24 कोतवाली क्षेत्र में हुआ था छात्रा से दुष्कर्म
केस की सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह हुए पेश, डीएनए का मिलान हुआ
नए बना मजबूत साक्ष्य, अदालत ने पोक्सो एक्ट में दोषी ठहराया
Greater Noida News : गौतमबुद्ध नगर जिला एवं सत्र न्यायालय से बड़ी खबर है। जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट प्रथम) डा.अनिल कुमार सिंह की अदालत ने सातवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को दोषी करार दिया है। दोषी सनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सनी नोएडा के मोरना गांव का रहने वाला है। उस पर दस हजार का अर्थदंड लगाया गया है। सजा सुनने के बाद सनी छाती पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया। घटना के बाद से ही सनी जेल में बंद है।
मजबूत पैरवी की बदौलत केवल छह महीनों में हुई सजा
अभियोजन अधिकारी नीटू बिश्नाई ने बताया कि सेक्टर-24 कोतवाली क्षेत्र के जंगल में स्कूल जाते समय सातवीं क्लास की छात्रा को झाड़ियों में खींचकर इसी वर्ष 25 जुलाई को सनी ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता की हालत नाजुक होने पर उसका उपचार अस्पताल में चला था। लड़की के माता-पिता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपित सनी को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ तीन दिन के अंदर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। पीड़िता के कपड़े पर मिले सीमन सैंपल और आरोपी के ब्लड से डीएनए का मिलान करवाया गया। दोनों का डीएनए कॉमन निकला। डीएनए टेस्ट केस में मजबूत साक्ष्य बना। केस की सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश हुए। गवाह और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सनी को दोषी करार दिया है।
एसीपी रजनीश वर्मा ने केस में मजबूत पैरवी की
इस केस में नोएडा के सहायक पुलिस आयुक्त रजनीश वर्मा ने मजबूत पैरवी की। जिला न्यायालय ने सुनवाई करके दोषी सनी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सनी पर 10 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। सनी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। वह गिरफ्तारी से लेकर अभी तक लुकसर जिला जेल में बंद है। उसे अदालत ने जमानत नहीं दी है। दोषी ठहराए जाने के बाद सजा सुनकर सनी अदालत में ही फर्श पर बैठ गया। वह छाती पकड़कर रोने लगा। पुलिस उसे अदालत परिसर से लेकर गई और जेल भेज दिया गया है।