ग्रेटर नोएडा में एनआईईटी कॉलेज पर 21 हजार रुपये का जुर्माना

छात्रों को क्या सीख देंगे जब खुद अनुशासनहीन : ग्रेटर नोएडा में एनआईईटी कॉलेज पर 21 हजार रुपये का जुर्माना

ग्रेटर नोएडा में एनआईईटी कॉलेज पर 21 हजार रुपये का जुर्माना

Google Image | एनआईईटी कॉलेज

Greater Noida | ग्रेटर नोएडा के NIET Institute पर विकास प्राधिकरण ने 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अथॉरिटी के जनस्वास्थ्य विभाग ने नॉलेज पार्क थ्री स्थित एनआईईटी कॉलेज पर यह कार्रवाई की है। जुर्माने की रकम तीन कार्य दिवस में प्राधिकरण के खाते में जमा करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि एनआईईटी इंस्टीट्यूट नम्बर वन होने का दावा करता है। शहर के लोगों का कहना है कि छात्रों को क्या पढ़ाएंगे जब खुद कॉलेज अनुशासनहीन है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एरिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 लागू है। इसके तहत सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को खुद से कूडे़ का निस्तारण करना अनिवार्य है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थ्री स्थित एनआईईटी कॉलेज का ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग के डॉ उमेश चंद्रा मैनेजर,  सेनिटरी इंस्पेक्टर राकेश कुमार व सुपरवाइजर नवीन शुक्ल की टीम ने निरीक्षण किया। एनआईईटी इंस्टीट्ययूट में कूडे़ का प्रबंधन उचित ढंग से नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते टीम ने कॉलेज पर 21000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोबारा गल्ती करने पर और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सलिल यादव का कहना है कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने कूड़े का निस्तारण खुद से करना है। प्राधिकरण सिर्फ 7 से 10 प्रतिशत इनर्ट वेस्ट को शुल्क लेकर ही उठाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सुरेन्द्र सिंह ने सभी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पालन करने और ग्रेटर नोएडा को साफ-सुथरा बनाने में सहयोग की अपील की है।

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