- कोतवाली सेक्टर 49 क्षेत्र में एक वर्ष पूर्व हुई थी घटना
- केस की सुनवाई के दौरान कुल आठ गवाह हुए थे पेश
Greater Noida : गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20 हजार का अर्थ दंड भी लगाया गया है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल (पाक्सो) निरंजन कुमार ने की है। आदेश के मुताबिक अर्थ दंड की राशि न जमा करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट एवं अभियोजन अधिकारी नीटू विश्नाई ने बताया कि वर्ष 2020 में नोएडा की कोतवाली सेक्टर क्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी से पड़ोस में रहने वाले पवन ने दुष्कर्म किया था। आरोपी ने पीड़िता का घर के सामने से अपहरण कर घटना को अंजाम दिया था।
जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर लिया था और उसका मेडिकल परीक्षण कराया था जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इस पर कोतवाली सेक्टर 49 पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पवन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुल आठ गवाह पेश हुए थे। गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी पवन को दोषी मानते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।