Tricity Today | 2 अगस्त तक देना होगा चुनावी खर्चे का ब्यौरा
गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने वाले सभी उम्मीदवारों से 2 अगस्त तक चुनाव में हुए खर्च का लेखा-जोखा देने का आदेश दिया है। जनपद के सभी उम्मीदवार नोएडा सेक्टर-19 में स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) में व्यय का रिकॉर्ड जमाकर जमानत धनराशि वापस लेने का आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने इस बारे में जानकारी दी।
बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में अप्रैल में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए। तीसरे चरण के दौरान 19 अप्रैल को गौतमबुद्ध नगर में मतदान कराया गया था। नियम के मुताबिक सभी उम्मीदवारों को निर्वाचन में किए गए व्यय का विवरण परिणाम की घोषणा के 3 महीने के अंदर करना होता है। अगर कोई प्रत्याशी 3 महीने में रिकॉर्ड जमा नहीं कर पाता, तो जमानत धनराशि जब्त कर ली जाती है।
गौतमबुद्ध नगर की अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व वंदिता श्रीवास्तव ने इस संबंध में सभी उम्मीदवारों को निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जमानत धनराशि वापस लेने के लिए उम्मीदवार अधिकतम 2 अगस्त तक अपने खर्चे का ब्यौरा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कराएं। उसके बाद उन आवेदन पत्रों और खर्च के रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा। अगर किसी तरह की विसंगति मिलती है, तो जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।