Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा के एक मामले में पीएनबी बैंक को झटका लगा है। दरअसल, एक व्यक्ति ने पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत की थी। जिसके बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक पर जुर्माना लगाया। इसके अलावा पीड़ित से अधिक ली गई राशि 2.95 लाख रुपए को 6% ब्याज के साथ 30 दिन में लौटने का आदेश दिया है।
अप्रैल 2010 में लिया था लोन
जानकारी के मुताबिक एनटीपीसी हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले भगवान दास ने पंजाब नेशनल बैंक की ग्रेटर नोएडा ब्रांच से 15 लाख रुपए लोन के रूप में लिए थे। भगवान दास ने घर बनाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था। जानकारी के मुताबिक 20 अप्रैल 2010 को लोन स्वीकार किया गया। बैंक ने 4 बार में 15 लख रुपए का भुगतान किया। साथ में 90 महीने की 23,250 रुपए प्रति महीने की दर से 6% ब्याज लगाया गया।
2.95 लाख रुपए ज्यादा वसूले
पीड़ित का कहना है कि उन्होंने समय से नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान किया, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक ने 12% तक ब्याज की रकम वसूली है। अत्यधिक ब्याज के रूप में उनसे पंजाब नेशनल बैंक ने 2.95 लाख रुपए वसूले है। इसको लेकर पीड़ित ने गौतमबुद्ध नगर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दाखिल की थी।
30 दिन में लौटानी होगी रकम
आयोग ने सुनवाई करते हुए पंजाब नेशनल बैंक को झटका दिया है। अब पंजाब नेशनल बैंक को 2.95 लाख रुपए 6% ब्याज के साथ देना होगा। यह रकम केवल 30 दिन में लौटानी होगी। इसके अलावा बैंक पर अधिक ब्याज वसूलने के मामले में 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इतना ही नहीं, बैंक को 2 हजार रुपए वाद व्यय के देने होंगे।