दुल्हन को हेलीकॉप्टर से उड़ाने वालों को गिरफ्तार करेगी पुलिस, गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने दिए आदेश, जाने क्या है पूरी कहानी

बड़ी खबर : दुल्हन को हेलीकॉप्टर से उड़ाने वालों को गिरफ्तार करेगी पुलिस, गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने दिए आदेश, जाने क्या है पूरी कहानी

दुल्हन को हेलीकॉप्टर से उड़ाने वालों को गिरफ्तार करेगी पुलिस, गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने दिए आदेश, जाने क्या है पूरी कहानी

Google Image | Symbolic Photo

Greater Noida : हेलीकॉप्टर में दुल्हन की विदाई रहने वाली कंपनी के मैनेजर अजय और मालिक दीपक को गिरफ्तार करने के आदेश गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने दिए हैं। दरअसल, वर्ष 2020 में नोएडा के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने बेटे की दुल्हन लाने के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग की थी, लेकिन तय समय पर हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच पाया तो गाड़ी से ही दुल्हन की विदाई हुई थी। इस मामले में पीड़ित ने दुल्हन को हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाने वाली कंपनी के मालिक और मैनेजर के खिलाफ इकोटेक-3 थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया था। अब इस मामले में गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने कंपनी के मैनेजर और मालिक को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। 

क्या है पूरा मामला
अधिवक्ता मनोज भाटी का कहना है कि वर्ष 2020 में 11 दिसंबर को नोएडा के सेक्टर-82 में रहने वाले कोमल यादव ने अपने बेटे दीपक यादव की शादी में दुल्हन की विदाई के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग की थी। ग्रेटर नोएडा के खैरपुर गुर्जर गांव में प्रभु हेली सर्विस के नाम से एक कंपनी है, जिसके माध्यम से बुकिंग की थी।

विदाई के लिए हेलिकॉप्टर सर्विस को दिए थे 3.65 लाख रुपए
अधिवक्ता मनोज भाटी ने बताया कि कोमल यादव ने दुल्हन को लाने के लिए प्रभु हेली सर्विस को 3.65 लाख रुपए दिए थे। उसके बावजूद भी विदाई के समय हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच पाया। उसके बाद मजबूरी में गाड़ी के माध्यम से दुल्हन को लाया गया था। 

पैसे वापस मांगे तो मिली जान से मारने की धमकी
इस मामले में कोमल यादव का आरोप है कि शादी में हेलीकॉप्टर नहीं आने के बाद उन्होंने प्रभु हैली सर्विस से अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन कंपनी ने पैसे देने के बजाय उनको जान से मारने की धमकी दे दी। इसके बाद पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ थाने में धोखाधड़ी और अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाया था। अब सुनवाई के दौरान कंपनी के मालिक दीपक और मैनेजर अजय कोर्ट में पेश नहीं हुए तो कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.