रेप के आरोपी को उम्रकैद, छोटे भाई ने मां को बताई थी अंकल की करतूत

ग्रेटर नोएडा : रेप के आरोपी को उम्रकैद, छोटे भाई ने मां को बताई थी अंकल की करतूत

रेप के आरोपी को उम्रकैद, छोटे भाई ने मां को बताई थी अंकल की करतूत

Tricity Today | जिला न्यायालय । फाइल फोटो

Greater Noida : जिला न्यायालय ने बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध है। बता दें बच्ची की उम्र 8 साल है। आरोपी ने बच्ची के साथ 2019 में रेप की घटना को अंजाम दिया था। अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी के अनुसार सूरजपुर कस्बे में एक महिला किराए के मकान में रहती थी। वह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

27 अगस्त 2019 की घटना
महिला ने बीते 27 अगस्त 2019 को पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि उसकी 8 साल की मासूम बच्ची घर के बाहर अपने भाई के साथ खेल रही थी। तभी पड़ोस में ही रहने वाला नन्ने मिश्रा वहां पहुंचा और उसकी मासूम बेटी को बहला-फुसलाकर टॉफी का लालच देकर अपने साथ ले गया। टॉफी की लालच में पीड़िता बच्ची का छोटा भाई भी पीछे-पीछे आरोपी के कमरे में पहुंच गया। लड़की के भाई ने युवक को जबरन दुष्कर्म करते हुए देखा। इस मामले की जानकारी ने अपनी मां को बताई। बच्ची की मां ने घटनास्थल पर पहुंचकर बच्ची को खून से लथपथ हालत में देखा। महिला ने आरोपी युवक को कमरे में बंद कर दिया। इस घटना की सूचना महिला ने स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी को पाया दोषी
ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बच्ची का मेडिकल टेस्ट करवाया था। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। लगभग 3 सालों से चल रहे इस केस पर कोट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सबूत के आधार पर आरोपी को दोषी पाया है। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चंद्रमोहन श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस दौरान आरोपी को 50 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

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