आरोपी को 84 महीनों की कैद, 50 हजार का जुर्माना भी लगा

ग्रेटर नोएडा में रेप पीड़िता को 7 सालों बाद मिला इंसाफ : आरोपी को 84 महीनों की कैद, 50 हजार का जुर्माना भी लगा

आरोपी को 84 महीनों की कैद, 50 हजार का जुर्माना भी लगा

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Greater Noida : रबूपुरा में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को साढ़े 7 साल की सजा सुनाई है। पीड़िता को करीब 8 सालों बाद न्याय मिला है। कोर्ट का आदेश सुनने के बाद आरोपी माफी मांगने लगा। यह घटना 30 नवंबर 2015 की है। 

कैसे हुई थी वारदात
मिली जानकारी के अनुसार करीब साढ़े 7 साल पहले रबूपुरा में एक नाबालिग लड़की शौच करने के लिए गई थी। तभी रवि कुमार नामक एक युवक ने किशोरी के साथ रेप लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। 

मां ने करवाया था मुकदमा दर्ज
पीड़िता ने घर आकर अपनी मां को आपबीती सुनाई। जिसके बाद रबूपुरा कोतवाली पुलिस ने आरोपी रवि के खिलाफ रेप, पोक्सो एक्ट और एससी/एसटी के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 

कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया
रबूपुरा पुलिस के द्वारा इस मामले में चार्जशीट तैयार कर कोर्ट के सामने पेश की गई। पिछले करीब 7 सालों से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। जिसके बाद अब कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। जिला न्यायालय ने आरोपी को 7 साल की कैद और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट का कहना है कि अगर आरोपी ने जुर्माने की राशि जमा नहीं की तो 3 महीने के लिए अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा। इस घटना के बाद पीड़िता ने जिला न्यायालय और रबूपुरा कोतवाली पुलिस को धन्यवाद दिया है।

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