पीड़िता जिसको कहती थी भैया, वह बना हैवान, फैसला सुनकर फूट-फूटकर रोने लगा आरोपी

ग्रेटर नोएडा में 10 वर्षीय बच्ची से रेप करने वाले को 20 साल की कैद : पीड़िता जिसको कहती थी भैया, वह बना हैवान, फैसला सुनकर फूट-फूटकर रोने लगा आरोपी

पीड़िता जिसको कहती थी भैया, वह बना हैवान, फैसला सुनकर फूट-फूटकर रोने लगा आरोपी

Google Image | गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय

Greater Noida : गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने 10 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने वाले को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोसी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला सूरजपुर का है। फैसला सुनने के बाद आरोपी आशु जज के सामने फूट-फूटकर रोने लगा था। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो द्वितीय चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने लिया है।

वह था 31 मई 2021 का दिन
मिली जानकारी के अनुसार बीते 31 मई 2021 को सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में 10 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी युवक आशु ने रेप किया था। पता चला है कि आशू के घर के पास मजदूरी करने वाले परिवार रहता था। बीते 31 मई को दंपति परिवार अपनी बच्ची को पड़ोस में रहने वाले आशु के पास छोड़कर मजदूरी के लिए चला गया था।

जिसको ख्याल के लिए दिया, उसी ने किया रेप
पीड़ित परिवार जब मजदूरी के लिए गया था तो आशु ने अकेले का फायदा उठा लिया और 10 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। जब बच्ची के माता-पिता शाम को मजदूरी करके वापस आए तो आशु की सारी करतूत अपने मम्मी-पापा को बताई। जिसके बाद बच्ची की मां ने सूरजपुर कोतवाली में पड़ोसी आशु के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। 

20 साल की कैद और 50 हजार रुपए का जुर्माना
पुलिस ने इस मामले में सख्त एक्शन लेते हुए आरोपी आशु को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करके कोर्ट का जवाब दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में करीब 11 गवाह पेश हुए। गवाहों और सबूतों के मद्देनजर जिला न्यायालय ने आरोपी आशु को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद सुनाई है। इसके अलावा 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर आरोपी पड़ोसी आशु ने जुर्माने की राशि जमा नहीं की तो एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

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