गौतमबुद्ध नगर कोर्ट से छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को राहत, अदालत ने दी जमानत

बड़ी खबर : गौतमबुद्ध नगर कोर्ट से छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को राहत, अदालत ने दी जमानत

गौतमबुद्ध नगर कोर्ट से छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को राहत, अदालत ने दी जमानत

Tricity Today | भूपेश बघेल और पंखुड़ी पाठक

Noida News : नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh Ex. Chief Minister Bhupesh Baghel) को गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय (Gautam Buddha Nagar District Court) में पेशी के दौरान जमानत मिल गई है। कोरोना काल में कांग्रेस की प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक (Pankhuri Pathak) के कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद से यह केस कोर्ट में विचाराधीन था।

क्या है पूरा मामला 
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में कोरोना काल में कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के चुनाव प्रचार किया था। उस समय गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ आचार संहिता और महामारी कानून के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। यह मामला नोएडा के सेक्टर-113 थाने में दर्ज किया गया था। यह मुकदमा नोएडा विधानसभा क्षेत्र के उप निर्वाचन अधिकारी एवं दादरी के उप जिलाधिकारी ने दर्ज कराया था। 

पंखुड़ी पाठक के लिए मांगे वोट 
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे थे, उन्होंने गौतमबुद्ध नगर के बरौला, सलारपुर, सोरखा, बहलोलपुर और जलपुरा में घर-घर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे थे। लोगों को कांग्रेस पार्टी के वादों की जानकारी दी थी।  उनके साथ कांग्रेस की उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक भी थीं।

गाइडलाइन का उल्लंघन करने का आरोप 
निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रैली, जुलूस और जनसभा आदि को प्रतिबंधित किया था। कोरोना काल में गाइडलाइन के मुताबिक, एक ग्रुप में केवल पांच लोगों की टोली ही घर-घर जाकर चुनाव प्रचार कर सकती थी। लेकिन, इसके बावजूद कांग्रेस के प्रत्याशी घर-घर जाकर कोविड की गाइड लाइन का उल्लंघन करते दिखे थे।

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