Google Image | उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) 1 मई, 2021 से घर खरीदारों की समस्याओं और उनसे जुड़े न्यायिक मामलों की सुनवाई कार्यालय में करेगा। अब तक सारी सुनवाई ऑनलाइन की जा रही थी। लेकिन अब शिकायतों की आमने-सामने की सुनवाई होगी। रेरा के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी। बताते चलें कि कोविड-19 महामारी से जुड़े सरकारी निर्देशों के अनुरूप फिलहाल प्राधिकरण ई-अदालत के तहत शिकायतों की सुनवाई वर्चुअल तरीके से कर रहा है।
रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्राधिकरण की 59वीं बैठक हुई। इसमें सुनवाई की हाइब्रिड प्रणाली का फैसला किया गया। यह बैठक राज्य में घर खरीदारों तथा बिल्डरों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए बुलाई गई थी। रेरा के सचिव राजेश कुमार त्यागी ने कहा, ''प्राधिकरण ने एक मई, 2021 से संबंधित पक्षों को आमने-सामने की सुनवाई का अवसर प्रदान करने का फैसला किया है।
हालांकि सुनवाई के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। यदि पक्षों ने आमने-सामने की सुनवाई का विकल्प चुना है, तो बाद में उन्हें इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। गौतमबुद्ध नगर में हजारों की संख्या में प्रॉपर्टी और घर खरीदार रेरा से न्याय की राह देख रहे हैं। लेकिन पिछले एक साल में ऑनलाइन प्रक्रिया की वजह से ज्यादा मामलों में फैसला नहीं आ सका। पीड़ित खरीदारों को उम्मीद है कि अब आमने-सामने की सुनवाई के बाद त्वरित फैसले लिए जाएंगे।