Tricity Today | असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के आरोपी | File Photo
Greater Noida : सुप्रीम कोर्ट ने एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी सचिन और शुभम की जमानत शनिवार को खारिज कर दी है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आत्मसमर्पण करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। इनमें से एक आरोपी ग्रेटर नोएडा के दुरियाई गांव का रहने वाला है। दोनों आरोपियों पर असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाने के आरोपी है। यह घटना फरवरी महीने में हुई थी। घटना की वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद है।
दोनों को करना होगा आत्मसमर्पण
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने जमानत देते हुए कोई कारण नहीं बताया। शीर्ष अदालत ने मामले में नए सिरे से विचार के लिए उसे उच्च न्यायालय को वापस भेजा और आरोपियों सचिन शर्मा और शुभम गुर्जर को एक सप्ताह के अंदर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा गया है।
क्या है मामला
बता दें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष ओवैसी की कार पर तीन फरवरी को हापुड़ क्षेत्र में उस समय हमला किया गया था जब वह राज्य में विधानसभा चुनाव से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होकर दिल्ली लौट रहे थे। इसी दौरान दोनों छिजारसी टोल प्लाजा के पास खड़े होकर इंतजार करने लगे। जब ओवैसी का काफिला वहां से गुजरा तो ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस गोलीबारी में ओवैसी बाल-बाल बच गए हैं। पुलिस ने घटना के मामले में सचिन शर्मा और शुभम गुर्जर को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी फिलहाल बेल पर से बाहर हैं।
ओवैसी पर हाल में हुआ हमला
वहीं कुछ दिनों पहले वंदे भारत ट्रेन में सफर के दौरान ओवैसी पर हमले की घटना सामने आई थी। एआईएमआईएम के एक प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जिस वंदे भारत ट्रेन में गुजरात में सफर कर रहे थे उस पर पथराव किया गया। हालांकि, पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया।