रेपिस्ट पर 5 दिनों में चार्जशीट, 164 दिनों में उम्रकैद

नोएडा पुलिस, कोर्ट और वकील को सलाम ! रेपिस्ट पर 5 दिनों में चार्जशीट, 164 दिनों में उम्रकैद

रेपिस्ट पर 5 दिनों में चार्जशीट, 164 दिनों में उम्रकैद

Tricity Today | गौतमबुद्ध नगर कोर्ट

  • 8 अक्टूबर 2020 को दादरी की तुलसी विहार कॉलोनी में लड़की से रेप की घटना हुई थी।
  • इंस्पेक्टर राजवीर सिंह चौहान ने केवल 5 दिनों में 13 अक्टूबर 2020 को चार्जशीट दाखिल की।
  • मामले में लोक अभियोजक नीटू विश्नोई ने पैरवी की और 164 दिनों में सुनवाई पूरी करवाई।
  • अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने आरोपी को दोषी पाया और उम्रकैद सुनाई।
अगर सिस्टम चाह ले तो क्या नहीं हो सकता। अदालतों में बरसों बरस से लटके मुकदमों के बीच गौतमबुद्ध पुलिस, जिला न्यायालय और अभियोजन ने एक मिसाल कायम की है। केवल 164 दिनों में बलात्कार जैसे घिनौने अपराध की शिकार किशोरी को इन्साफ दिया है। इस मामले में पुलिस ने महज 5 दिनों में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने 164 दिनों में सुनवाई पूरी करके उम्र कैद की सजा सुनाई है।

ग्रेटर नोएडा के दादरी कस्बे में पिछले साल अक्टूबर के महीने में कक्षा आठवीं की छात्रा से गैंग रेप किया गया था। इस मामले में जिला न्यायालय ने सोमवार को एक आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बड़ी बात यह है कि इस मामले में पुलिस ने महज 5 दिनों में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने 164 दिनों में सुनवाई पूरी करके उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह घटना दादरी कस्बे की तुलसी विहार कॉलोनी में 6 अक्टूबर 2020 का है। पुलिस और अभियोजन ने शानदार काम करके बेहद कम वक्त में अपराधी युवक को सजा करवाई है।

दादरी पुलिस ने तेजी से गिरफ्तारी और जांच पूरी की
गौतमबुद्ध नगर के विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो अधिनियम) नीटू विश्नोई ने बताया कि दादरी कोतवाली क्षेत्र के तुलसी विहार काॅलोनी में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंग रेप का मामला प्रकाश में आया था। परिजनों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। आरोप था कि पड़ोस में रहने वाले दो युवक छात्रा को जबरन घर में खींचकर ले गए। जहां छात्रा के साथ गैंग रेप किया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और केवल पांच दिनों में चार्जशीट दाखिल की गई।

समझौते का दबाव बनाने और धमकी देने के लिए भी सजा
अदालत को बताया गया कि तुलसी विहार में रहने वाली आठवीं की छात्रा देर शाम को गली में टहल रही थी। इसी दौरान छात्रा को पड़ोस के रहने वाले दो युवक जबरन घर में खींच कर ले गए। वहां पर दोनों ने छात्रा के साथ रेप किया। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों युवक फरार हो गए। जब छात्रा ने परिजनों को घटना के बारे में बताया तो आरोपी पक्ष के लोग समझौता करने का दबाव बनाने लगे। तीन दिन बाद छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। जिसके बाद छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजन कोतवाली पहुंचे और पुलिस को पूरे प्रकरण की शिकायत दी है। धमकियां देने के लिए भी अदालत ने दोषी को अलग से सजा सुनाई है।

पुलिस की वीमेन सेल ने संजीदगी से मामले में काम किया
मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक एविडेंस, पीड़ित लड़की के बयानों और गवाहों की साक्षी के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो प्रथम) ने आरोपी प्रदीप उर्फ़ लेफ्टी को दोषी करार दिया। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक नीटू विश्नोई ने बताया कि पुलिस और अभियोजन ने मिलकर इस प्रकरण में बेहद तेजी से काम किया है। गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की महिला सुरक्षा विंग ने जांच, साक्ष्य संग्रहण, आरोप पत्र तैयार करने और गवाहों को न्यायालय तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।

गौतमबुद्ध नगर में अभियोजन और सजा की दर बढ़ी है
गौतमबुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद अभियोजन और सजा की दर बढ़ी है। पुलिस ने खासतौर से महिला और बाल अपराध, संगठित अपराध और हत्या जैसे गंभीर मामलों में आरोपियों को सजा करवाने पर जोर दिया है। गौतमबुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार सिंह ने कहा, "हमारा मकसद अपराध को नियंत्रित करना है। अपराध होने के बाद सजा दिलाना प्राथमिकता है। अभियोजन प्रक्रिया को तेज, वैज्ञानिक और पेशेवर बनाया जा रहा है।"

पुलिस ने केवल पांच दिन में दाखिल की चार्जशीट
पुलिस ने इस मामले में केवल 5 दिन के अंदर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत में केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक ट्रायल में की है। केस की सुनवाई न्यायाधीश पोक्सो-एक अनिल कुमार ने की। पूरा केस 164 दिनों में सुना गया। अभियोजन अधिकारी नीटू विश्नोई ने बताया कि प्रदीप उर्फ लेफ्टी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने 5 दिन में इस केस में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। 5 दिन में ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट मंगवाई। प्रदीप लेफ्टी अलीगढ़ का रहने वाला है।

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