नर्सरी की छात्रा से यौन उत्पीड़न करने वाला स्कूल बस ड्राइवर दोषी करार, सात साल की सजा

ग्रेटर नोएडा : नर्सरी की छात्रा से यौन उत्पीड़न करने वाला स्कूल बस ड्राइवर दोषी करार, सात साल की सजा

नर्सरी की छात्रा से यौन उत्पीड़न करने वाला स्कूल बस ड्राइवर दोषी करार, सात साल की सजा

Google Image | प्रतीकात्मक फोटो

गौतमबुद्ध नगर जिला एवं सत्र न्यायालय ने नर्सरी की एक छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में स्कूल बस के चालक को दोषी करार दिया है। दोषी चालक को सात साल की कड़ी सजा सुनाई है। घटना दो साल पूर्व की है। इस केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीत चौधरी ने की।

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) जेपी भाटी ने बताया कि सूरजपुर कोतवाली में अक्टूबर 2018 में नर्सरी की छात्रा से यौन उत्पीड़न से संबंधित एक मुकदमा दर्ज हुआ था। छात्रा के परिजनों ने आरोप लगाया था कि 09 अक्टूबर 2018 को नर्सरी में पढ़ने वाली उनकी बेटी जब स्कूल बस से नीचे उतरी तो रोने लगी। पिता ने पूछा तो बच्ची ने बताया था कि बस चलाने वाले अंकल ने उसके अंडर गारमेंट्स उतार कर बैड टच किया। विरोध करने पर उसे धमकाया है। 

पुलिस ने मामले की गहनता से छानबीन की। जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर पश्चिम बंगाल के रहने वाले बस चालक राजू उर्फ हफीजुर्रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में  चार्जशीट दाखिल की। केस की सुनवाई के दौरान कुल नौ गवाह पेश हुए। चालक के खिलाफ हुई गवाही व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने उसे यौन उत्पीड़न का दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। आर्थिक दंड का भुगतान नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी

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