विशेष पोक्सो अदालत ने बलात्कार के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई, दो साल में पूरी हुई सुनवाई

ग्रेटर नोएडा : विशेष पोक्सो अदालत ने बलात्कार के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई, दो साल में पूरी हुई सुनवाई

विशेष पोक्सो अदालत ने बलात्कार के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई, दो साल में पूरी हुई सुनवाई

Google Image | प्रतीकात्मक फोटो

गौतमबुद्ध नगर की विशेष पोक्सो अदालत ने गुरुवार को बलात्कार के एक आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने साल 2019 में एक किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था। बाद में उसने किशोरी के साथ बलात्कार किया था। मामला रबूपुरा क्षेत्र का है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। गुरुवार को विशेष पोक्सो अदालत ने इसी मामले में अपना फैसला सुनाया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी। अधिवक्ता ने बताया कि थाना रबूपुरा क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी को वर्ष 2019 में एक युवक संजू ने बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था। बाद में संजू ने किशोरी के साथ बलात्कार जैसा घिनौना कृत्य किया। किशोरी के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने संजू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था। 

मेडिकल परीक्षण के बाद इसकी पुष्टि हुई थी कि युवक ने किशोरी के साथ बलात्कार किया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला न्यायाधीश, विशेष पोक्सो (3) अदालत में चल रही थी। दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद गुरुवार को अदालत ने आरोपी संजू को दोषी ठहराया। अदालत ने संजू को 10 वर्ष सश्रम कठोर कारावास तथा 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अगर आरोपी जुर्माना अदा करने में असफल रहता है, तो उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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