गैंगस्टर यशपाल तोमर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी, तीन महीनों में मुकदमे की सुनवाई पूरी होगी

चिटहेरा भूमि घोटाले में बड़ी खबर : गैंगस्टर यशपाल तोमर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी, तीन महीनों में मुकदमे की सुनवाई पूरी होगी

गैंगस्टर यशपाल तोमर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी, तीन महीनों में मुकदमे की सुनवाई पूरी होगी

Tricity Today | गैंगस्टर यशपाल तोमर (File Photo)

New Delhi/Noida : गौतमबुद्ध नगर की दादरी तहसील के गांव चिटहेरा में हुए अरबों रुपये के भूमि घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर है। यूपी के गैंगस्टर यशपाल तोमर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने यशपाल तोमर की जमानत याचिका पर सुनवाई की। यशपाल पर भूमाफिया होने का आरोप है और यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, उसकी जमानत याचिका को अनुमति नहीं दी है और मुकदमे की प्रगति देखने के लिए सुनवाई 3 महीने के लिए स्थगित कर दी है। यशपाल तोमर पर कुछ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ चिटहेरा भूमि घोटाले में शामिल होने का आरोप है। 

किसानों के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। जिसमें तीन आईएएस-आईपीएस अफसरों के रिश्तेदारों के नाम शामिल थे। बाद में यह नाम आरोप पत्र में हटा दिए गए थे। अपराधों की गंभीरता और इस तथ्य को ध्यान में रखते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यशपाल तोमर को जमानत देने से इनकार कर दिया था। यशपाल गैंग ने कई ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी की गई और उनसे जबरन वसूली की। अब बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की प्रगति की निगरानी करने के लिए जमानत पर सुनवाई 3 महीने बाद रखी है। और कहा है कि इस स्तर पर अदालत जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है। यशपाल तोमर की जमानत याचिका का विरोध पीड़ित ग्रामीणों में से एक मिंटू भाटी द्वारा किया जा रहा था। 

एडवोकेट धनंजय जैन और शिकायतकर्ता प्रताप सिंह की ओर से एएस नाडकर्णी ने पैरवी की। वरिष्ठ वकील नाडकर्णी ने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सुनवाई में तेजी लाने के लिए ट्रायल कोर्ट से भी संपर्क करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड की स्पेशल टास्क फोर्स ने यशपाल तोमर को जनवरी 2022 में गिरफ़्तार किया था। वह तभी से जेल में है। एसटीएफ ने उसकी 153 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

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