Google | सुप्रीम कोर्ट
Greater Noida News : सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को घर खरीदारों की समस्याओं के समाधान के लिए 10 दिनों के भीतर एक ठोस योजना पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने समय पर जवाब न देने पर प्राधिकरण पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मुख्य न्यायाधीश ने सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि यदि प्राधिकरण अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहता है तो मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया जा सकता है। कोर्ट ने खरीदारों की कठिनाइयों को गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण को समय पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।