कोर्ट ने दरोगा से कहा- लड़की छेड़ने वाले को बांग्लादेश से पकड़कर लाओ, दरोगा का जवाब सुन अदालत हैरान

ग्रेटर नोएडा : कोर्ट ने दरोगा से कहा- लड़की छेड़ने वाले को बांग्लादेश से पकड़कर लाओ, दरोगा का जवाब सुन अदालत हैरान

कोर्ट ने दरोगा से कहा- लड़की छेड़ने वाले को बांग्लादेश से पकड़कर लाओ, दरोगा का जवाब सुन अदालत हैरान

Google Image | Symbolic Photo

Greater Noida News : गौतमबुद्ध नगर में तैनात एक दरोगा को जिला कोर्ट ने विदेश जाने के आदेश दिए हैं, लेकिन दरोगा के पास पासपोर्ट ही नहीं है। अब दरोगा बड़े परेशान चल रहे हैं। वह इस सोच में है कि आखिर वह कैसे विदेश जाएं। विदेश जाना भी जरूरी है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। ग्रेटर नोएडा में एक नाबालिग लड़की के साथ बांग्लादेश के मूल निवासी से छेड़छाड़ की थी। इस आरोपी को पकड़ने के लिए ही जिला कोर्ट ने दरोगा को आदेश दिया हैं।

क्या है पूरा मामला
दरअसल, बीते 2016 में बांग्लादेश का रहने वाला मोहम्मद हुसैन ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 थाना क्षेत्र स्थित एक सेक्टर में रहने आया था। वह बांग्लादेश से ग्रेटर नोएडा एक वीजा पर आया था। उस समय हुसैन ने ग्रेटर नोएडा में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर लड़की के साथ मारपीट की गई। जिसके बाद लड़की की शिकायत के आधार पर बीटा-2 थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी हुसैन ग्रेटर नोएडा से वापस बांग्लादेश भाग गया।   

राहुल प्रताप को मिला कोर्ट का आदेश 
अब जिला कोर्ट ने हुसैन को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि ग्रेटर नोएडा पुलिस आरोपी को बांग्लादेश से पकड़ कर लाए। कोर्ट के आदेश पर यह जिम्मेदारी सब-इंस्पेक्टर राहुल प्रताप को मिली है। अब राहुल प्रताप लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को बांग्लादेश से पकड़कर ग्रेटर नोएडा लेकर आएंगे।

पासपोर्ट नहीं तो कैसे जाएंगे बांग्लादेश
अब दरोगा के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। कोर्ट ने तो आदेश दे दिया कि यह विदेश जाकर ग्रेटर नोएडा की नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पकड़कर लाए, लेकिन दरोगा के पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। अब कोर्ट के आदेश का पालन भी करना है। अब ऐसे में आखिरकार दरोगा साहब क्या करें। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 25 अप्रैल तक किसी भी हालत में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले हुसैन को बांग्लादेश से गिरफ्तार कर जिला न्यायालय सूरजपुर में पेश करें।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.