गौतमबुद्ध नगर में कुत्तों की ये 23 खूंखार नस्ल बैन, अगर आपने पाले तो...

काम की खबर : गौतमबुद्ध नगर में कुत्तों की ये 23 खूंखार नस्ल बैन, अगर आपने पाले तो...

गौतमबुद्ध नगर में कुत्तों की ये 23 खूंखार नस्ल बैन, अगर आपने पाले तो...

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Greater Noida News : गौतमबुद्ध नगर में 23 खूंखार नस्ल के कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर रोक लग गई है। नियम के अनुसार आदेश का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। गौतमबुद्ध नगर के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी विपिन अग्रवाल ने बताया कि जिनके पास पहले से इन नस्लों के कुत्ते हैं, उन्हें उनकी नसबंदी करानी होगी और एक अप्रैल से इस पर कार्रवाई की जाएगी।

इसलिए उठाया इतना बड़ा कदम
जिले में स्थित सैकड़ों आवासीय सोसाइटियों और सेक्टर में खतरनाक नस्ल के पालतू कुत्तों द्वारा काटे जाने की खबरें लगातार आती रहती हैं। इस मामले में प्राधिकरणों की ओर से भी ऐसे कुत्तों के मालिकों पर कार्रवाई के निर्देश हैं। इससे पहले गाजियाबाद नगर निगम ने ऐसे खतरनाक नस्ल के कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर रोक लगा दी है और निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माने की घोषणा की गई है, लेकिन गौतमबुद्ध नगर की संरचना इससे भिन्न है। यहां इस प्रकार की कवायद जिला प्रशासन के अलावा प्राधिकरणों की ओर से भी की जाती है।

हाईकमान से आया आदेश
कुत्तों के द्वारा आम जनता पर लगातार किए जा रहे हमलों को देखते हुए केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने 23 खूंखार नस्ल के कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर रोक लगाई  है। इसी क्रम में निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशों के अनुपालन करने के लिए कहा गया है। उसके बाद जिले में प्रतिबंध की कवायद की गई है।

अब तक 7 हजार पालतू कुत्तों का पंजीकरण
नोएडा विकास प्राधिकरण ने अब तक सेक्टराें और सोसाइटियों में रहने वाले 7 हजार पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराया है। पंजीकरण के दौरान कुत्तों की नस्ल का भी एक कॉलम दिया गया है, लेकिन प्राधिकरण की ओर से इस प्रकार का आंकड़ा नहीं जुटाया जा सका। प्राधिकरण के पास वर्तमान समय में पंजीकृत कुत्तों की नस्ल की जानकारी नहीं है। जिन पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराया गया है, उनमें कई खतरनाक नस्ल के कुत्ते भी शामिल हैं।

लगा 10 हजार का जुर्माना, लेकिन फिर भी...
नोएडा में एहतियात के तौर पर पहले से ही डॉग पॉलिसी लागू है। इसके तहत पालतू कुत्तों का सार्वजनिक स्थान पर लाने के दौरान कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं। अगर पालतू कुत्ता किसी को काट लेता है तो कुत्ते के मालिक पर 10 हजार के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा सभी प्रकार के पालतू कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा प्राधिकरण की ओर से डॉग शेल्टर भी बनाए गए हैं।

सीईओ डॉ.लोकेश एम. का बयान
इस मामले में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम. ने बताया कि शासन से जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जाएगा। गाइडलाइंस के माध्यम से यह देखा जाएगा कि इसकी कवायद किसे करनी है और कौन-कौन सी एजेंसी इसके लिए काम करेगी।

इन 23 खूंखार नस्लों पर रोक
पिटबुल टेरियर
रॉटविलर
टोसा इनु
अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर
फिला ब्रासीलीरो
डोगो अर्जेंटीनो
अमेरिकन बुलडॉग
बोएरबोएल, कांगल
ओवचाकी के दो नस्ल
कोकेशियन शेफर्ड डॉग
सप्लार्निनैक
जापानी टोसा
अकिता
मास्टिफ्स
इओटवीलर
कैनेरिया
रोडेशियन रिजबैक
अक्बाश
वोल्फ डॉग
मॉस्को गार्ड
केन कोरो
टॉर्नजैक

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