यूपी रेरा की इस पहल से घर खरीदारों और बिल्डरों के बीच बनेगी पारदर्शिता

अब प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर में आएगा उछाल : यूपी रेरा की इस पहल से घर खरीदारों और बिल्डरों के बीच बनेगी पारदर्शिता

यूपी रेरा की इस पहल से घर खरीदारों और बिल्डरों के बीच बनेगी पारदर्शिता

Tricity Today | यूपी रेरा ने बड़े स्तर पर किया सेमिनार

Greater Noida News : घर खरीदारों और बिल्डरों के बीच में पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए यूपी रेरा (उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण) ने एक खास पहल की है। यह पहल उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर से उछाल दे सकती है। रेरा अधिनियम का पालन करने और बिल्डरों की कार्यशैली में बदलाव लाने के लिए गुरुबार को रेरा मुख्यालय के ऑडिटोरियम में एक सेमीनार का आयोजन किया। इसमें बिल्डरों को दोनों बड़ी संस्थाओं क्रेडाई और नारेडको ने हिस्सा लिया।

इससे जल्द विवाद खत्म होंगे
इस सेमिनार में यूपी रेरा के चैयरमेन संजय भूसरेड्डी ने कहा, "हम सबको घर खरीदारों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करना है। जब भी कोई नई परियोजना का पंजीकरण होता है तो हम यूपी रेरा अधिनियम का उद्देश्य बताते हैं। आने वाले समय में रियल एस्टेट परियोजना से जुड़े नक्शों के साथ छेड़छाड़ पर रोक लगाई जाएगी। रेरा आने कब बाद रियल एस्टेट को आगे बढ़ने का भी मौका मिला है। अब रेरा के द्वारा फोरम में आए विवादों को समाप्त बेहद जल्दी किया जा सकता है। जो नियम बनाए हैं, उनके सभी लोगों को पालन करना चाहिए।"

सभी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी चाहिए
यूपी रेरा के सचिव प्रमोद कुमार उपाध्याय ने सेमिनार में शामिल हुए सभी बिल्डरों को अहम जानकारी दी। परियोजना रजिस्ट्रेशन के समय आने वाली सभी समस्याओं को लेकर जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता या घर खरीदारों के लिए सभी सूचनाओं का जानना आवश्यक है। इससे बिल्डर और घर खरीदारों के बीच में पारदर्शिता बनी रहती है व दोनों के बीच मनमुटाव की स्थिति पैदा नहीं होती। उन्होंने आगे बताया कि रेरा अधिनियम 2016 के तहत सभी प्रमोटर्स से उनकी परियोजनाओं से जुड़ी सभी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करवाई जाती है। जिसकी वजह से घर खरीदारों को उनसे संबंधित हर परियोजना की जानकारी मिल सके।

प्रोमोटर्स की जानकारी जानना घर खरीदारों का अधिकार
उन्होंने बताया कि यूपी रेरा के पोर्टल को रेरा अधिनियम के प्राविधानों के अनुकूल बनाया जा रहा है। जिससे उपभोक्ताओं को परियोजना से जुड़ी अधिकतम जानकारी उपलब्ध मिल जाए, लेकिन इसका पूर्ण लाभ तभी होगा। जब प्रोमोटर्स सटीक, निरन्तर और नवीनतम जानकारी अपलोड करेंगे। उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो। पोर्टल के लीगल सेक्शन में प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत मॉडल एग्रीमेन्ट फॉर सेल का प्रारूप भी उपलब्ध कराया गया है। केवल इसी प्रारूप का उपयोग प्रोमोर्स एवं घर खरीदारों द्वारा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार परियोजना के लिए खोले गए सभी तीन बैंक खातों के विधिवत जानकारी तथा नवीनतम त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट या क्यूपीआर अपलोड करना भी प्रोमोटर्स की जिम्मेदारी है और उपभोक्ताओं को यह जानना उनका अधिकार भी है।

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